वकीलों की भर्ती के लिए CLAT-PG स्कोर को आधार बनाने वाली NHAI की अधिसूचना रद्द
Amir Ahmad
24 Sept 2025 12:59 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका (PIL) को मंजूरी दी, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की 11 अगस्त की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। यह अधिसूचना वकीलों की भर्ती के लिए CLAT-PG स्कोर को आधार बनाने से संबंधित थी।
चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस अधिसूचना पर आधारित भर्ती मानदंड रद्द किया जाता है।
18 सितंबर को रिजर्व किए गए फैसले से पहले कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया था।
जनहित याचिका वकील शन्नू बघेल द्वारा दायर की गई। याचिका में तर्क दिया गया कि किसी भी उम्मीदवार का CLAT-PG स्कोर सार्वजनिक नौकरी के लिए आधार नहीं बन सकता।
याचिका में यह बताया गया कि CLAT-PG परीक्षा केवल LL.B डिग्री धारकों की योग्यता का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती है ताकि वे कानून में मास्टर्स डिग्री (LL.M) प्राप्त कर सकें। अधिसूचना का उद्देश्य मास्टर्स डिग्री हासिल करना नहीं बल्कि कानूनी पेशेवर के रूप में सेवा प्रदान करना है। इसलिए वकीलों की भर्ती के लिए CLAT-PG स्कोर को आधार बनाना उपयुक्त नहीं है।
याचिका में यह भी कहा गया कि चयन के लिए CLAT-PG स्कोर पर पूरी तरह निर्भर होना तर्कहीन और मनमाना है। इससे भर्ती प्रक्रिया के उद्देश्यों और चयन मानदंड के बीच कोई संतुलन नहीं बनता।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आधार पर NHAI की अधिसूचना रद्द की।

