एक्टर मोहनलाल ने हाइकोर्ट से अंतरिम राहत की अर्जी वापस ली, दोबारा दायर करने की मिली छूट

Amir Ahmad

24 March 2026 5:37 PM IST

  • एक्टर मोहनलाल ने हाइकोर्ट से अंतरिम राहत की अर्जी वापस ली, दोबारा दायर करने की मिली छूट

    दिल्ली हाइकोर्ट में मलयालम एक्टर मोहनलाल ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े मामले में दायर अंतरिम राहत की अर्जी मंगलवार को वापस ले ली।

    इसके साथ ही अदालत ने उन्हें यह अर्जी बेहतर और विस्तृत तथ्यों के साथ दोबारा दाखिल करने की अनुमति दी।

    जस्टिस ज्योति सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने अर्जी वापस लेने की अनुमति मांगी ताकि उसे अधिक स्पष्ट और पूर्ण विवरण के साथ फिर से दाखिल किया जा सके।

    अदालत ने यह अनुमति देते हुए अर्जी का निस्तारण कर दिया और मुख्य मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया।

    सुनवाई के दौरान एक्टर की ओर से पेश वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित कलाकार हैं और उनके व्यक्तित्व अधिकारों का कई तरीकों से उल्लंघन हो रहा है। इसमें बिना अनुमति सामान की बिक्री, डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए सामग्री तैयार करना, आवाज की नकल (वॉइस क्लोनिंग), फर्जी विज्ञापन और तस्वीरों-वीडियो का दुरुपयोग शामिल है।

    वकील ने कहा कि इन गतिविधियों में धोखाधड़ी के तत्व भी शामिल हैं और इससे एक्टर की छवि को नुकसान पहुंच रहा है।

    सुनवाई के दौरान अदालत ने वकील से पूछा कि क्या उन्होंने विभिन्न प्रतिवादियों के खिलाफ मांगी गई राहत और आपत्तिजनक लिंक का स्पष्ट विवरण दिया।

    अदालत ने यह भी कहा कि लिंक को अलग-अलग श्रेणियों में व्यवस्थित कर प्रस्तुत किया जाए।

    अदालत ने प्रतिवादियों के वकील से मौखिक रूप से कहा,

    “मैं आपसे कह रही हूं कि इन्हें हटाइए।”

    हालांकि बाद में प्रक्रिया संबंधी पहलुओं पर विस्तार से सुनवाई हुई।

    सोशल मीडिया मंच मेटा की ओर से पेश वकील ने क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकांश पक्षकार इस अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

    उन्होंने यह भी कहा कि मंच केवल मध्यस्थ की भूमिका में है और राहत मुख्य रूप से सामग्री अपलोड करने वालों के खिलाफ मांगी गई।

    अदालत ने पाया कि कुछ अपलोडर पक्षकार नहीं बनाए गए हैं और याचिका में पर्याप्त विवरण का अभाव है। इसके बाद अभिनेता ने अंतरिम राहत की अर्जी वापस लेने का निर्णय लिया।

    यह मामला अब 27 मार्च को फिर से सुना जाएगा, जहां अभिनेता संशोधित अर्जी के साथ दोबारा अंतरिम राहत की मांग कर सकते हैं।

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