दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में बढ़ोतरी के कारण वकीलों, कर्मचारियों और वादियों को अदालत परिसर में फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया

Sharafat

20 April 2023 3:40 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में बढ़ोतरी के कारण वकीलों, कर्मचारियों और वादियों को अदालत परिसर में फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारण "सावधानी के तौर पर" अदालत परिसर में हर समय वकीलों, कर्मचारियों और वादियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।

    रजिस्ट्रार जनरल द्वारा गुरुवार को जारी एक सर्कुलर में भी लोगों से कॉमन और वेटिंग एरिया में बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं होने और वायरस के प्रसार से बचने के लिए COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया गया है।

    "माननीय मुख्य न्यायाधीश दिल्ली के एनसीटी में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण, कोविड-19 मामलों के प्रसार को रोकने और मुकाबला करने के लिए सभी संबंधित यानी इसमें काम करने वाले कर्मचारी कोर्ट और बार के सदस्यों, उनके कर्मचारियों सहित वादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस अदालत के परिसर में हर समय फेस मास्क का उपयोग करें, सावधानी के मामले में कॉमन एरिया, वेटिंग एरिया में बड़ी संख्या में इकट्ठा न हों। सर्कुलर में कहा गया है कि जहां तक ​​संभव हो कोर्ट ब्लॉक में वायरस के आगे प्रसार से बचने के लिए उचित कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाए।"

    इसमें कहा गया, "माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायाधीशों के सभी रजिस्ट्रार/ओएसडी/समन्वयक, डीआईएसी/संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक)/निजी सचिवों से एतदद्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनके नियंत्रण में सख्ती से पालन किया जाए।

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