जस्टिस तारा वितस्ता गंजू के ट्रांसफर को लेकर हाईकोर्ट के वकीलों ने CJI को लिखा पत्र
Amir Ahmad
3 Sept 2025 1:47 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई को पत्र लिखकर जस्टिस तारा वितस्ता गंजू के प्रस्तावित ट्रांसफर पर पुनर्विचार की अपील की।
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाल ही में उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट भेजने का प्रस्ताव रखा है। इस फैसले के खिलाफ 94 वकीलों और 66 महिला वकीलों ने अलग-अलग पत्र लिखे हैं।
94 वकीलों के पत्र में कहा गया कि जस्टिस गंजू ने जज बनने से पहले तीन दशक तक दिल्ली हाईकोर्ट बार में काम किया और उनका रिकॉर्ड पूरी तरह निष्कलंक रहा है। पत्र में यह भी बताया गया कि उन्होंने बेंच पर रहते हुए लगभग 90 प्रतिशत मामलों का प्रभावी निस्तारण किया, जो उन्हें सबसे अधिक काम करने वाले जजों में शामिल करता है। वकीलों ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है कि इतनी मेहनत और योगदान के बावजूद उन्हें सराहने के बजाय हटाया जा रहा है।
66 महिला वकीलों ने अपने पत्र में लिखा है कि बार-बार जजों का ट्रांसफर होने से बार का भरोसा कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि जजों का तबादला किया जाता है तो बार और स्वयं जज दोनों को ठोस कारण जानने का अधिकार है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि जजों की मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए उन्हें ऐसा माहौल मिलना चाहिए, जहां वे निडर होकर न्याय कर सकें।
दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी हाल ही में कॉलेजियम को लिखे पत्र में जजों के लगातार हो रहे तबादले पर चिंता जताई थी। बार ने कहा था कि जो जज बार से बेंच तक पहुंचे हैं, वे शहर और अदालतों की नब्ज को गहराई से समझते हैं। ऐसे में उनका तबादला न्यायिक निरंतरता को प्रभावित करता है।

