दिल्ली हाईकोर्ट की जज ने ज़ी न्यूज़, सुधीर चौधरी को माफ़ी मांगने की मांग वाली शेहला राशिद की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

Brij Nandan

23 Feb 2023 10:43 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट की जज ने ज़ी न्यूज़, सुधीर चौधरी को माफ़ी मांगने की मांग वाली शेहला राशिद की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने जेएनयू स्कॉलर शेहला राशिद द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें जी न्यूज और उसके तत्कालीन एंकर सुधीर चौधरी से नवंबर 2020 में समाचार चैनल द्वारा प्रसारित एक कार्यक्रम के संबंध में माफी मांगने की मांग की गई थी।

    शेहला राशिद ने 31 मार्च, 2022 को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) द्वारा पारित एक आदेश में संशोधन की मांग की है कि प्राधिकरण ने ब्रॉडकास्टर को माफी मांगने का निर्देश देने से इनकार कर दिया, जबकि यह फैसला सुनाया कि शो में निष्पक्षता की कमी थी। केवल स्टोरी का एक पक्ष पेश किया गया था।

    ज़ी न्यूज़ की ओर से पेश वकील ने जस्टिस सिंह के सामने इस मामले का ज़िक्र किया और इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

    हालांकि, जस्टिस सिंह ने कहा कि मामला दूसरी बेंच के पास जाएगा।

    याचिका में नोटिस पिछले साल सितंबर में जारी किया गया था। एनबीडीएसए, जी न्यूज और सुधीर चौधरी से छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया था।

    एनबीडीएसए ने विवादित आदेश के तहत ज़ी न्यूज़ को अपनी वेबसाइट, यूट्यूब और अन्य सभी लिंक से आपत्तिजनक प्रसारण के वीडियो को हटाने का निर्देश दिया था।

    शेहला राशिद ने 30 नवंबर, 2020 को प्रसारित शो के खिलाफ एनबीडीएसए में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उनके पिता द्वारा उनके, उनकी बहन और उनकी मां के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे।

    यह भी आरोप लगाया गया था कि शेहला राशिद आतंक के वित्तपोषण में शामिल थी। यह आगे आरोप लगाया गया कि एंकर ने स्वयं दावा किया था कि शेहला आतंकवाद-वित्तपोषण जैसी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल थी।

    31 मार्च, 2022 के एक आदेश में, एनबीडीएसए ने कहा था कि साक्षात्कारकर्ता यानी शिकायतकर्ता के पिता (शेहला राशिद) को शिकायतकर्ता के खिलाफ अपने आरोपों को हवा देने की अनुमति देकर, चैनल ने स्टोरी का केवल एक पक्ष प्रस्तुत किया था।

    उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में, शेहला राशिद ने प्रस्तुत किया है कि माफी न मांगना पूरी तरह से मनमाना और कानून में अस्थिर है।

    याचिका में कहा गया है,

    "प्रेस और मीडिया द्वारा किए गए सार्वजनिक कार्यों को राज्य द्वारा मान्यता दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप, उन्हें विभिन्न अधिकार और विशेषाधिकार मिलते हैं, जिनमें से एक प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा समाचार चैनलों के स्व-नियमन का अधिकार था, जिनमें से प्रतिवादी संख्या 1 का अधिकार था। स्व-नियमन की शक्ति यह सुनिश्चित करके समाचार मीडिया की विश्वसनीयता बनाए रखना था कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपने कार्यों को करने में कोई सरकारी बाधा नहीं है।"

    आगे कहा गया है,

    "वर्तमान में मौजूद वीडियो को कई लोगों द्वारा देखा गया है और अब तक 3800 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं और 500 से अधिक लोगों द्वारा साझा किया गया है और अधिक से अधिक बार देखा जा रहा है। इस प्रकार, केवल वीडियो को हटाने से कुछ नहीं होगा। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 3-4 से माफी मांगना आवश्यक है ताकि प्रतिष्ठा को हुए नुकसान को कम किया जा सके।"

    केस टाइटल: शेहला राशिद बनाम एनबीडीएसए व अन्य।


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