दिल्ली हाईकोर्ट ने गणेश चतुर्थी समारोह के आयोजन को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

20 Sep 2021 10:10 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने गणेश चतुर्थी समारोह के आयोजन को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित गणेश चतुर्थी समारोह के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि यह भारतीय संविधान की मूल विशेषता, यानी धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है।

    मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की सुनवाई के बाद दिल्ली सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।

    व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में उपस्थित अधिवक्ता एमएल शर्मा ने प्रस्तुत किया कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी अनुष्ठान का आयोजन किया और इसका टीवी पर सीधा प्रसारण किया गया।

    उन्होंने तर्क दिया कि एसआर बोमई मामले में संवैधानिक जनादेश और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में दिल्ली सरकार धार्मिक समारोहों को बढ़ावा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और किसी भी सरकार को धार्मिक गतिविधियों में लिप्त नहीं देखा जा सकता है।

    दूसरी ओर, दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल शर्मा ने कहा कि COVID-19 महामारी के बीच धार्मिक सभाओं को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया।

    उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने भीड़भाड़ को रोकने के लिए पंडालों की स्थापना पर रोक लगा दी थी और इसलिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से केवल अपने घरों से नागरिकों की भागीदारी के उत्सव को कवर करने का अनुरोध किया था।

    उन्होंने जोर देकर कहा कि व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य हित को देखते हुए निर्णय लिया गया था और इसे चुनौती देने के बजाय इसकी सराहना की जानी चाहिए।

    उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा धार्मिक उत्सवों को आयोजित करना कोई नई बात नहीं है, वास्तव में यह हर साल कुंभ मेला, अमरनाथ यात्रा आदि के दौरान किया जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्य का गंभीर कर्तव्य है।

    कोर्ट ने तब शर्मा से पूछा कि संविधान का कौन सा प्रावधान राज्य को धार्मिक गतिविधियों के आयोजन से रोकता है।

    संविधान के अनुच्छेद 25 पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए, शर्मा ने प्रावधान की व्याख्या पर एसआर बोमई बनाम भारत संघ के मामले से निम्नलिखित अंश का हवाला दिया;

    "अनुच्छेद 25 सरकार को किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में खुले तौर पर या गुप्त रूप से संरक्षण देने से रोकता है। इसलिए, राजनीतिक दल को धार्मिक विश्वासों में तटस्थता बनाए रखने और संविधान और कानूनों के अपमानजनक प्रथाओं को प्रतिबंधित करने के लिए सकारात्मक रूप से आदेश दिया गया है। केवल संवैधानिक जनादेश की उपेक्षा नहीं की गई बल्कि संवैधानिक दायित्व, कर्तव्य, जिम्मेदारी और विशेष रूप से संविधान और आरपी अधिनियम द्वारा निषेध के सकारात्मक नुस्खे का सकारात्मक उल्लंघन है।"

    मेहरा ने तर्क दिया कि फैसला धर्म के नाम पर वोट मांगने के संबंध में था। हालांकि, अदालत ने प्रतिवादियों से सुनवाई की अगली तारीख तक जवाब दाखिल करने को कहा।

    शर्मा ने अपनी याचिका में आग्रह किया कि राज्य के खजाने की कीमत पर टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापन चलाकर धार्मिक पूजा के संचालन में राज्य की भागीदारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 25 और 14 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

    यह प्रस्तुत किया गया कि राज्य द्वारा गणेश चतुर्थी उत्सव धर्मनिरपेक्षता की मूल संरचना पर हमला करता है, जिसके परिणामस्वरूप भारत के नागरिक को संवैधानिक जनादेश को गंभीर चोट लगती है।

    मेहरा ने कहा कि उत्सव का सरकारी खजाने से कोई लेना-देना नहीं है और इस उद्देश्य के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि याचिका राजनीति से प्रेरित है और इसे भारी कीमत के साथ खारिज किया जाना चाहिए।

    गौरतलब है कि शर्मा ने आम आदमी पार्टी और समारोह में शामिल संबंधित मंत्रियों/विधायकों की मान्यता रद्द करने की मांग की है।

    चुनाव आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने कहा कि एक बार जब किसी पक्ष को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत धारा 29ए के तहत मान्यता मिल जाती है, तो आयोग के पास किसी पार्टी की मान्यता रद्द करने की शक्ति नहीं होती है।

    उच्च न्यायालय ने इससे पहले, उक्त गणेश चतुर्थी उत्सव को रोकने के लिए दायर एक समान याचिका को उचित बयानों, आरोपों और अनुलग्नकों के साथ नए सिरे से दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया था।

    केस का शीर्षक: मनोहर लाल शर्मा बनाम भारत संघ

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