दिल्ली हाईकोर्ट ने भोजपुरी एक्ट्रेस के फेसबुक पेज, अकाउंट हैक के संबंध में जांच और हैकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

1 Dec 2021 11:04 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने भोजपुरी एक्ट्रेस के फेसबुक पेज, अकाउंट हैक के संबंध में जांच और हैकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने भोजपुरी अभिनेत्री नेहा श्री द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने और उनके फेसबुक पेज और अकाउंट को हैक करने के संबंध में जांच की मांग की गई है।

    न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने याचिका पर फेसबुक, दिल्ली सरकार और सिटी साइबर सेल से जवाब मांगा, जिसमें फेसबुक पर फेसबुक पेज की पहुंच बहाल करने और सभी अश्लील, अनैतिक और अवैध कॉन्टेंट को हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

    एक्ट्रेस का मामला है कि 19 और 20 अक्टूबर 2021 की रात को उन्हें फेसबुक से एक ईमेल मिला जिसमें कहा गया था कि उन्हें नेहा श्री फेसबुक पेज के एडमिन के पद से हटा दिया गया है।

    ईमेल पढ़ने और पेज तक पहुंचने में असमर्थ होने के बाद हैकिंग के बारे में फेसबुक से शिकायत की गई, लेकिन कोई पर्याप्त जवाब नहीं मिला।

    याचिका में कहा गया है,

    "याचिकाकर्ता यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उसके हैक किए गए फेसबुक अकाउंट से, अनैतिक और अश्लील तस्वीरें मैं वीडियो पोस्ट किया जा रहा है। इसके बाद हैकर ने याचिकाकर्ता के पेज पर स्पष्ट पोर्न कॉन्टेंट पोस्ट करना शुरू कर दिया, जिसे याचिकाकर्ता के फेसबुक पेज पर करोड़ों लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से देखा जा रहा है।"

    याचिका के अनुसार, यह माना गया है कि राज्य की जांच एजेंसी उसके खिलाफ किए गए साइबर अपराध के लिए उसकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने का उत्तरदायी है, जिसके तहत उसका फेसबुक अकाउंट और पेज हैक किया गया है।

    याचिका में कहा गया है कि कानून के शासन में देश के नागरिकों का विश्वास बनाए रखना और महिलाओं को आश्वस्त करना कि वे सुरक्षित हैं और उन्हें किसी भी कारण से न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा, जो भी समान रूप से महत्वपूर्ण है और न्यायपालिका को क्रम में कदम उठाने के लिए देखा जाना चाहिए। सिस्टम में विश्वास बना रहना जरूरी है।

    मामले की सुनवाई अब अगले साल मार्च में होगी।

    केस का शीर्षक: नेहा श्री बनाम जीएनसीटीडी एंड अन्य।

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