दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 की दूसरी लहर को देखते हुए केवल ई-फाइलिंग की अनुमति देकर एनसीएलएटी के एसओपी में संशोधन की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
LiveLaw News Network
21 May 2021 6:58 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (दिल्ली में एनसीएलएटी की प्रिंसिपल बेंच) को ई-फाइलिंग को लेकर दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में COVID-19 की दूसरे लहर की भयावहता स्थिति को देखते हुए केवल इ-फाइलिंग की अनुमति पर 3 जनवरी, 2021 के अपने एसओपी को संशोधित किए जाने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने अधिवक्ता नित्या शर्मा द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी कर इस महामारी की स्थिति को देखते हुए मैनुअल ई-फाइलिंग के अनिवार्य निर्देश को रोकने की प्रार्थना की।
एनसीएलएटी द्वारा जारी विवादित एसओपी इस प्रकार है:
"यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह अनिवार्य है कि एलडी एडवोकेट्स/पार्टी-इन-पर्सन एनसीएलएटी नियम, 2016 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हार्ड कॉपी में अपील/इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन/जवाब/प्रत्युत्तर ई-फाइलिंग रसीद आदि दाखिल करेंगे।"
यह कहते हुए कि वर्तमान महामारी की स्थिति ने न्याय प्रणाली को पहले की तरह बाधित नहीं किया है, याचिका में कहा गया है:
"काउंटर पर अपील/इंटरलोक्यूटरी आवेदन आदि का एक पूरा सेट दाखिल करने के लिए पीड़ित व्यक्ति को पेपर बुक बनानी होती है, जिसमें फोटोकॉपी इत्यादि शामिल हैं। इस ड्रिल को करने के लिए पीड़ित व्यक्ति को कई लोगों के संपर्क में आना होगा, जो मौजूदा महामारी की स्थिति को देखते हुए उनके जीवन को खतरे में डाल देगा। लेकिन, कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण पीड़ित व्यक्ति को ऐसा ही करना होगा। यदि वह चाहता है कि उसका मामला उनकी मानक संचालन प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय एनसीएलएटी (प्रिंसिपल बेंच दिल्ली) के समक्ष सूचीबद्ध हो।"
इसे ध्यान में रखते हुए याचिका में यह भी बताया गया है कि COVID-19 वायरस की प्रकृति ऐसी है कि यह न केवल बाहर निकलने वाले व्यक्ति के लिए खतरनाक है, बल्कि उन लोगों के लिए भी खतरनाक है, जो अपने घर के अंदर हैं। इनमें बूढ़े माता-पिता / बच्चे / पत्नी शामिल हैं, क्योंकि यह बड़ी तेजी और आसानी से फैल सकता है।
याचिका में कहा गया है,
"यह भी उल्लेख करना उचित है कि यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति उपरोक्त ड्रिल को सुरक्षित रूप से करने में सफल होता है, तो उसे भी काउंटरों को दाखिल करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद रजिस्ट्री की जांच की जाती है और यदि वे इसे क्रम में पाते हैं, तो वे इसे अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करते हैं। यदि किसी भी तरह से उन्हें इसमें कोई कमी मिलती है, तो उन्हें आपत्ति को दूर करने के लिए वापस कर दिया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया में विचार करने के लिए महत्वपूर्ण कारक 'मानव स्पर्श' है जो खतरनाक पहलू है।"
याचिका में निम्नलिखित प्रार्थनाएं की गई हैं:
- वर्तमान स्थिति को देखते हुए केवल ई-फाइलिंग की अनुमति देकर प्रतिवादी को अपनी संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया दिनांक 03.01.2021 को संशोधित करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें।
- मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई अन्य और आगे का आदेश पारित करें जैसा कि यह माननीय न्यायालय उचित और उपयुक्त समझे।
शीर्षक: नित्या शर्मा बनाम एनसीएलएटी
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