दिल्ली हाईकोर्ट ने जज पर मौखिक रूप से कटाक्ष करने और कोर्ट रूम में हंगामा करने वाले वकील को अवमानना नोटिस जारी किया

Shahadat

21 Dec 2022 1:36 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि न्यायिक कार्यवाही को बाधित करने, जज पर मौखिक रूप से हमला करने और उनके कोर्ट रूम में अस्वीकार्य माहौल बनाने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।

    जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने वकील शक्ति चंद राणा को नोटिस जारी किया और उन्हें सुनवाई की अगली तारीख 30 जनवरी, 2023 को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

    जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह की अदालत में 14 दिसंबर को कथित रूप से कार्यवाही में बाधा डालने के लिए राणा के खिलाफ स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सुबह 11.30 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक मामलों की सुनवाई नहीं हुई।

    जस्टिस सिंह ने अपने आदेश में कहा कि राणा की कार्रवाई अदालत की अवमानना है और न्याय प्रशासन में जनता के विश्वास को खत्म करने की सोची समझी कोशिश थी।

    आदेश के अनुसार, राणा ने यह कहते हुए जस्टिस सिंह और स्टाफ के सदस्यों पर मौखिक रूप से हमला किया कि 12 दिसंबर को उनके किराया संशोधन मामले में स्थगन दिए जाने के बाद अदालत की वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

    आदेश में आगे कहा गया कि राणा ने कहा कि उन्हें साकेत कोर्ट के समक्ष आपराधिक मामले में उपस्थित रहना और फलस्वरूप, आईओ को फोन करके सूचित किया कि वह कोर्ट में मौजूद है और वह उसे गिरफ्तार करने के लिए अदालत आ सकता है।

    हाईकोर्ट ने आदेश में कहा,

    "उक्त व्यक्ति के पास सुनवाई के लिए बोर्ड में सूचीबद्ध कोई मामला नहीं था। उक्त तथ्य को देखते हुए इस न्यायालय ने उक्त व्यक्ति को वकीलों के बार से खुद को हटाने का निर्देश दिया और अदालत को सूचीबद्ध मामलों में सुनवाई जारी रखने की अनुमति दी और अन्य वकीलों को उनके सूचीबद्ध मामलों के अनुसार अपने मामलों पर बहस करने के लिए कहा। हालांकि, उक्त व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से वहां से हटाने से इनकार कर दिया और अदालत की कार्यवाही को बाधित करते हुए चिल्लाना, चीखना और अनियंत्रित दृश्य बनाना जारी रखा।"

    आदेश में आगे कहा गया कि जब राणा को कोर्ट रूम से बाहर ले जाया जा रहा था तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि यदि वह आत्महत्या करते है तो उनकी मौत के लिए पूरी न्यायपालिका जिम्मेदार होगी। न्यायाधीश ने यह भी दर्ज किया कि अदालत से निकाले जाने का विरोध करने के लिए राणा ने फर्श पर लेटने की कोशिश की और उसे घसीट कर बाहर किया गया।

    जस्टिस सिंह ने कहा कि अदालत में राणा का गुस्सा अनुचित था। इससे यह प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि राणा साकेत कोर्ट के समक्ष अपनी उपस्थिति से बच रहे थे और जानबूझकर न्यायिक कार्यवाही को बाधित कर रहे थे।

    आदेश में जोड़ा गया,

    "उनकी टिप्पणी और आचरण का उद्देश्य इस न्यायालय को बदनाम करने, इस न्यायालय के अधिकार को कम करने और न्यायिक प्रशासन सिस्टम के प्रति बड़े पैमाने पर जनता के अनुमान को कम करना था। प्रथम दृष्टया उक्त व्यक्ति का आचरण अवमानना और न्यायालय के सामने आपराधिक प्रकृति के समान है।"

    जस्टिस सिंह ने कहा कि राणा का आचरण वकील रूप में अशोभनीय है और आगे अदालत के सामने आपराधिक अवमानना ​​की डिग्री है, जो न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत दंडनीय है।

    आदेश में कहा गया,

    "दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक रूप से उक्त पथभ्रष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए हंगामे के बावजूद, कोर्ट रूम के दरवाजे के ठीक बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड भी उक्त व्यक्ति को हटाने में संकोच कर रहे थे, क्योंकि वह वकील की पोशाक पहने हुए थे। इस प्रकार, गार्ड कोर्ट रूम में व्यवस्था बहाल करने में असमर्थ थे। उक्त वकील के इस कृत्य ने बड़े पैमाने पर जनता की धारणा में न्यायालय के अधिकार को और कम कर दिया।"

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