दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखेबाज़ वेबसाइट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को उचित लाइसेंस के बिना 'जवान' फिल्म की क्लिप स्ट्रीमिंग करने से रोका

Sharafat

27 April 2023 9:32 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखेबाज़ वेबसाइट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को उचित लाइसेंस के बिना जवान फिल्म की क्लिप स्ट्रीमिंग करने से रोका

    दिल्ली हाईकोर्ट ने विभिन्न धोखेबाज़ वेबसाइटों और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आगामी फिल्म जवान से संबंधित किसी भी स्टिल या क्लिप को बिना उचित लाइसेंस के कॉपी, स्ट्रीमिंग या प्रदर्शित करने से रोक दिया है।

    बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान अभिनीत यह फिल्म 02 जून को रिलीज होने वाली है।

    जस्टिस सी हरि शंकर ने धोखेबाज़ वेबसाइटों और अन्य प्रतिवादी प्लेटफार्मों के खिलाफ दायर अपने मुकदमे में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें उन्हें फिल्म में कॉपीराइट के संबंध में किसी भी तरह के उल्लंघन से रोकने की मांग की गई थी।

    अदालत ने आदेश दिया,

    "प्रतिवादी साथ ही उनकी ओर से काम करने वाले सभी अन्य लोगों को वादी से उचित लाइसेंस के बिना सिनेमैटोग्राफिक फिल्म "जवान" या उसके किसी भी हिस्से से संबंधित ऑडियो / वीडियो क्लिप, गाने, रिकॉर्डिंग या अन्य मालिकाना जानकारी, किसी भी माध्यम से नकल, रिकॉर्डिंग, रि प्रोडक्शन, रिकॉर्डिंग की अनुमति, प्रसारण, संचार या वितरण, दोहराव, प्रदर्शन या रिलीज के लिए उपलब्ध कराने, किसी भी तरीके से प्रदर्शित करने या प्ले करने से रोका जाता है।"

    मनोरंजन कंपनी का यह मामला था कि प्रतिवादी फिल्म से कुछ क्लिप और चित्र प्रसारित कर रहे थे, जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, भले ही उन्हें प्रसारित या प्रसारित करने का कोई लाइसेंस आज तक उन्हें नहीं दिया गया हो।

    जस्टिस शंकर ने मुकदमे में समन जारी करते हुए ट्विटर, यूट्यूब, गूगल और रेडिट को तुरंत सभी उल्लंघनकारी सामग्री और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा वादी में संदर्भित क्लिप को ब्लॉक करने और हटाने का निर्देश दिया।

    अदालत कहा,

    "प्रतिवादी 6 से 40 (इंटरनेट सेवा प्रदाता) और उनकी ओर से कार्य करने वाले अन्य सभी को निर्देश दिया जाता है कि वे वादपत्र की अनुसूची बी में उल्लिखित वेबसाइटों/वेबपेजों तक पहुंच को अवरुद्ध करें, साथ ही किसी भी मिरर/अल्फान्यूमेरिक/रीडायरेक्ट वेबसाइट का एक्सेस ब्लॉक करें।"

    इसमें कहा गया है कि मनोरंजन कंपनी इंटरनेट पर समान सामग्री अपलोड होने की स्थिति में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को तुरंत सूचित करने के लिए स्वतंत्र होगी, जो तुरंत इसे हटा देंगे या उस तक पहुंच को अवरुद्ध कर देंगे।

    अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 07 जुलाई को सूचीबद्ध करते हुए कहा, "यह आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगा।"

    केस टाइटल : रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम अशोक कुमार/जॉन डो और अन्य




    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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