दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में बर्गर किंग के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा दी

Brij Nandan

18 May 2022 8:38 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में बर्गर किंग के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा दी

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने हाल ही में प्रतिवादियों के खिलाफ दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में 'बर्गर किंग' के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वे इसके पंजीकृत ट्रेडमार्क का दुरुपयोग कर रहे हैं और 'बर्गर किंग' ट्रेडमार्क को शामिल करने वाले डोमेन नामों को पंजीकृत करने में भी संलग्न हैं और इनकी अनुमति और प्राधिकरण के बिना फर्जी वेबसाइटों का संचालन किया जा रहा है।

    जस्टिस ज्योति सिंह ने इस प्रकार प्रतिवादियों को विज्ञापन देने, किसी भी सामान या सेवाओं की पेशकश करने, कॉर्पोरेट नाम, डोमेन नाम या ट्रेडमार्क वाले बर्गर किंग, बीके या वादी के ट्रेडमार्क के समान भ्रामक रूप से किसी भी मार्क का उपयोग या पंजीकरण करने से रोक दिया है।

    कोर्ट ने www.burgerkingfranchises.co.in और www.burgerkingfranchises.in डोमेन नामों के संबंध में WHOIS विवरण का खुलासा करने और उस तक पहुंच को अवरुद्ध करने का भी निर्देश दिया है।

    कोर्ट ने www.burgerkingfranchises.co.in और www.burgerkingfranchises.in डोमेन नामों की पहुंच को अवरुद्ध करने और अक्षम करने का भी निर्देश दिया है।

    इसके अलावा, विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं या लाइसेंसधारियों को www.burgerkingfranchises.co.in और www.burgerkingfranchises.in पर वेबसाइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करने की आवश्यकता के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।

    बर्गर किंग ने दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी त्वरित सेवा रेस्तरां हैमबर्गर कंपनी होने का दावा किया है। दुनिया भर में लगभग 100 देशों और अमेरिकी क्षेत्रों में प्रतिदिन 1 मिलियन से अधिक ग्राहकों की सेवा करने वाले 18,000 से अधिक त्वरित सेवा रेस्तरां की दुनिया भर में श्रृंखला का प्रबंधन और संचालन करता है।

    यह दावा किया गया है कि वर्ष 2014 में भारत में अपने पहले रेस्तरां की शुरूआत के बाद से, बर्गर किंग कॉर्पोरेशन ने गुड़गांव, नोएडा, मुंबई आदि सहित पूरे भारत में कई और बर्गर किंग रेस्तरां खोले और यह भारत में वर्तमान में 250 से अधिक बर्गर किंग रेस्तरां का संचालन कर रहा है।

    यह कहा गया कि मार्च, 2021 में या उसके आसपास, वादी को अपनी भारतीय फ्रेंचाइजी के माध्यम से www.burgerkingfranchises.in वेबसाइट के अस्तित्व के बारे में सूचित किया गया था और प्रतिवादी नंबर 2 लोगों यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा दे रहा है कि वह बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड के एक प्रतिनिधि है।

    यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी नंबर 2 बर्गर किंग के कैफे या लाउंज या रेस्तरां को संचालित करने का अवसर भी दे रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादी के बर्गर किंग ट्रेडमार्क को शामिल करते हुए भ्रामक डोमेन नाम दर्ज करने और फर्जी वेबसाइटों को संचालित करने में लगे हुए हैं, इसके बाद आम जनता को बर्गर किंग फ्रैंचाइज़ी के अवसरों के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

    इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि मुख्य प्रतिवादी बेहद गुप्त तरीके से काम करते हैं और उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपना सही पता नहीं दिया है।

    यह जोड़ा गया कि प्रतिवादी द्वारा संचालित वेबसाइट पर प्रदान किया गया पता बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड (जो वादी की भारतीय फ्रेंचाइजी का पूर्व नाम था) का है, जो स्पष्ट रूप से उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह करने का एक और प्रयास है कि उनकी गतिविधियों को अधिकृत किया गया है।

    अदालत ने देखा,

    "वादी के एडवोकेट को सुनने के बाद, इस कोर्ट का विचार है कि वादी ने एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है और उन्हें नुकसान होने की संभावना है। जैसा कि प्रार्थना की गई है, निषेधाज्ञा नहीं देने पर अपूरणीय क्षति होगी।"

    तदनुसार, अदालत ने वादी को आदेश के दो सप्ताह के भीतर आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: बर्गर किंग कॉर्पोरेशन बनाम स्वप्निल पाटिल एंड अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 461

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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