दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली उत्पादों की जब्ती पर ट्रेडमार्क 'BOAT' के मालिक को ₹15 लाख का हर्जाना देने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

25 March 2022 7:15 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली उत्पादों की जब्ती पर ट्रेडमार्क BOAT के मालिक को ₹15 लाख का हर्जाना देने का निर्देश दिया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट द्वारा नियुक्त स्थानीय आयुक्तों द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर विभिन्न नकली उत्पादों की जब्ती पर ट्रेडमार्क 'BOAT' के मालिक को 15 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि प्रतिवादियों ने ट्रेडमार्क और लोगो के साथ-साथ वादी के उत्पादों की पैकेजिंग का भी खुले तौर पर उल्लंघन किया।

    जब्त किए गए नकली उत्पादों की मात्रा को देखते हुए अदालत ने दो प्रतिवादियों एक और छह के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया। जबकि प्रतिवादी नंबर एक के खिलाफ पांच लाख रुपये की राशि का मुकदमा तय किया। वहीं प्रतिवादी नंबर छह के खिलाफ 10 लाख रुपये की राशि का मुकदमा तय किया।

    कोर्ट ने उक्त प्रतिवादियों को दो सप्ताह की अवधि के भीतर वादी को उक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

    हालांकि कहा गया कि चूंकि प्रतिवादी नंबर तीन के परिसर में कोई उत्पाद नहीं मिला, इसलिए उस पर कोई मौद्रिक क्षति नहीं लगाई जा रही।

    इमैजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इयरफ़ोन, हेडफ़ोन, स्पीकर, साउंड बार, ट्रैवल चार्जर, प्रीमियम रग्ड केबल आदि जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के संबंध में उपयोग किए जाने वाले ट्रेडमार्क BOAT के संबंध में मुकदमा दायर किया गया।

    वादी का मामला यह है कि ट्रेडमार्क 'BOAT' के अधिकारों के साथ-साथ 'BOAT' लोगो के अधिकार भी हैं, जिसे 'BOAT' लिखे जाने के तरीके के संबंध में एक मूल कलात्मक कार्य कहा गया।

    अदालत ने कहा कि प्रतिवादी संख्या एक, तीन और छह ने सेवा और इस मुकदमे के लंबित होने की जानकारी होने के बावजूद उपस्थिति में प्रवेश नहीं किया। यह भी नोट किया गया कि अन्य प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या दो, चार और पांच होने के नाते पहले ही विवाद को 50,000 रुपये के जुर्माने के भुगतान के अधीन सुलझा चुके हैं। साथ ही उक्त प्रतिवादियों के लिए मुकदमा पहले ही तय कर दिया गया।

    24 दिसंबर, 2020 के आदेश के अनुसार, प्रतिवादी के परिसर से उल्लंघनकारी उत्पादों की जब्ती के लिए स्थानीय आयुक्तों को नियुक्त किया गया।

    प्रतिवादी नंबर एक के संबंध में स्थानीय आयुक्त ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि 'BOAT' ट्रडमार्क वाले विभिन्न उत्पादों की पहचान की गई और उक्त परिसर से कुल 22 नकली उत्पादों को जब्त किया गया।

    प्रतिवादी संख्या तीन के संबंध में स्थानीय आयुक्त ने बताया कि उक्त प्रतिवादी के परिसर से कोई भी उल्लंघनकारी उत्पाद नहीं मिला।

    हालांकि, प्रतिवादी नंबर छह के संबंध में स्थानीय आयुक्त को वादी के ट्रडमार्क 'BOAT' वाले विभिन्न सामान मिले। इनमें कुल 120 से अधिक ब्लूटूथ हेडसेट, वायरलेस हेडसेट, इयरफ़ोन, वायरलेस इयरफ़ोन, पोर्टेबल स्पीकर और पैकेजिंग सामग्री शामिल हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही की जानकारी होने के बावजूद, स्थानीय आयुक्तों की रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर दलीलों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी 'बीओएटी' ट्रेडमार्क वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक उत्पादों के निर्माण या बिक्री के लिए पेशकश में लगे हुए हैं। स्थानीय आयुक्तों की रिपोर्ट के साथ-साथ सबूत भी स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि प्रतिवादी नंबर एक और छह नकली उत्पादों की बिक्री में लगे हैं।"

    इस प्रकार, न्यायालय का विचार है कि वादी ट्रडमार्क सहित पंजीकृत ट्रेडमार्क 'BOAT' का मालिक होने के नाते व्यापार में अपने अधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ उपकरण ट्रेडमार्क और लोगो का भी हकदार है।

    अदालत ने निर्देश दिया,

    "जहां तक ​​पैरा 30 (एफ) में मांगी गई हर्जाने की राहत का संबंध है, इस न्यायालय के लिए यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने ट्रेडमार्क और लोगो के साथ-साथ वादी के उत्पादों की पैकेजिंग का भी उल्लंघन किया है। नकली उत्पादों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी नंबर एक और प्रतिवादी नंबर छह से जब्त कर लिया गया। प्रतिवादी नंबर एक के खिलाफ पांच लाख रुपये की राशि के लिए और प्रतिवादी नंबर छह के खिलाफ 10 लाख रुपये की राशि के लिए मुकदमा तय किया गया है। उत्पाद प्रतिवादी नंबर तीन के परिसर में पाए गए हैं, इसलिए उक्त प्रतिवादी पर कोई मौद्रिक क्षति नहीं लगाई जा रही है।"

    केस शीर्षक: इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स ग्रीन एक्सेसरीज थ्रू: इसके मालिक और अन्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 235

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