दिल्ली हाईकोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार से संबंधित मामले में अधिकारियों के 'असंवेदनशील' दृष्टिकोण पर नाराजगी व्यक्त की

Shahadat

26 July 2023 5:27 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार से संबंधित मामले में अधिकारियों के असंवेदनशील दृष्टिकोण पर नाराजगी व्यक्त की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे खेदजनक स्थिति बताते हुए रेलवे में दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार के संबंध में पिछले साल दायर याचिका में अधिकारियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर नाराजगी व्यक्त की।

    जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा,

    "भारत सरकार समाज और इस देश के नागरिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाती है, लेकिन इसके बाद नागरिकों को इसके कार्यान्वयन की मांग करके उससे होने वाले लाभों का लाभ उठाने के लिए खुद पर छोड़ दिया जाता है, जैसा कि मौजूदा मामले में है।"

    अदालत दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था तोशियास द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 25 अक्टूबर, 2019 को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन) की अदालत द्वारा पारित आदेश के निष्पादन की मांग की गई।

    सोसायटी ने विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के संबंध में पारित आदेश के अनुपालन के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भारत संघ और रेलवे अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की।

    24 जुलाई को सोसायटी के सचिव ने अदालत को अवगत कराया कि प्रतिवादी अधिकारी पिछले साल से लंबित मामले के प्रभावी निपटान में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

    यह देखते हुए कि सोसायटी के सदस्य अपनी आवाज सुनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जस्टिस सिंह ने कहा:

    “याचिकाकर्ता जिस आदेश के निष्पादन की मांग कर रहे हैं, वह 2019 में पारित हो चुका है और आज भी वर्तमान मामले में न्यायालय को संबोधित करने और सहायता करने के लिए प्रतिवादी विभागों से या उनकी ओर से कोई भी इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है।”

    अदालत ने यह भी कहा कि 02 मई को पूर्ववर्ती पीठ ने कहा कि अधिकारियों ने छह महीने बीत जाने के बावजूद न तो कोई निर्देश लिया और न ही कोई जवाबी हलफनामा दायर किया।

    अदालत ने कहा,

    “यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता वर्तमान मामले को लापरवाही और असंवेदनशील तरीके से निपटा रहे हैं। यह न्यायालय ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर दुखी है, जहां याचिकाकर्ता सोसायटी के सदस्य दिव्यांग व्यक्ति होने के नाते और बाकी सब चीजों से ऊपर इस देश के नागरिक होने के नाते, जिनके पक्ष में वैधानिक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019 में एक आदेश पारित किया गया, उन्हें अपने अधिकारों के कार्यान्वयन की मांग के लिए दर-दर भटकने के लिए मजबूर किया जा रहा है।'

    जस्टिस सिंह ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एएसजी चेतन शर्मा से अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने और मामले के "प्रभावी निर्णय" में अदालत की सहायता करने का अनुरोध किया।

    अदालत ने रेल मंत्रालय के वरिष्ठ पैनल वकील रुचिर मिश्रा के साथ-साथ एएसजी को भी सहायता करने के लिए कहा।

    अदालत ने कहा,

    “एएसजी ने वर्तमान मामले में स्पष्ट और निश्चित निर्देश प्राप्त करने के लिए कुछ समय मांगा। सुनवाई की अगली तारीख से पहले जरूरी काम पूरा होने दें।'

    अब इस मामले की सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

    केस टाइटल: सचिव और अन्य के माध्यम से तोशियास बनाम भारत संघ और अन्य

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