दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक इमरान हुसैन के खिलाफ ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी के आरोप को खारिज किया

LiveLaw News Network

13 May 2021 9:23 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक इमरान हुसैन के खिलाफ ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी के आरोप को खारिज किया

    दिल्ली हाईकोर्ट को एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव ने बताया कि,

    "आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक इमरान हुसैन ने दिल्ली कोटे से ऑक्सीजन की जमाखोरी नहीं की। इन्होंने व्यक्तिगत खर्चों से किराए पर सिलिंडर खरीदी है।"

    दिल्ली हाईकोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी (आप) के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हुसैन द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी और वितरण का आरोप लगाया गया था।

    COVID-19 को लेकर दायर याचिका में अदालत की सहायता करने वाले एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव ने घटना की जांच की और अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा कि उन्होंने है कि हुसैन ने फरीदाबाद से ऑक्सीजन की खरीद की थी न कि दिल्ली से और उन्होंने अपने निजी खर्चों से किराए पर ऑक्सीजन सिलेंडर लिया। राज्य ने भी कहा है कि दिल्ली में स्थानीय दुकानों ने विधायक को कोई ऑक्सीजन नहीं बेचा है।

    जीएनसीटीडी के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव उदित राज ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि न तो जीएनसीटीडी और न ही इसके रिफिलर्स ने किसी भी रूप में हुसैन को ऑक्सीजन दी है।

    आप के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन को इससे पहले नई दिल्ली के बल्लीमारान में अपने कार्यालय से नेता द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी और वितरण का आरोप वाली याचिका दायर की गई थी। इसके लिए हुसैन को उनके दावे के समर्थन में दस्तावेज दायर करने का निर्देश दिया गया था।

    कोर्ट ने विधायक को मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने और सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। जबकि हुसैन आज सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए और उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा पेश हुए।

    कोर्ट ने कहा कि 22 पन्नों के अपने जवाब में शपथ पर उनके दावे के समर्थन में एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था कि जिससे साबित हो सके कि उन्होंने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर किराए पर फरीदाबाद से ली है न कि दिल्ली के खरीदी है।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट अमित तिवारी ने कहा कि उनके पास वितरण के लिए कोई समस्या नहीं है अगर आधिकारिक सरकारी आवंटन से सिलेंडर की खरीद नहीं की गई है, लेकिन पीडब्ल्यूडी बोलेरो पिक अप्स को अन्य आप विधायक के स्थान के सामने ऑक्सीजन सिलेंडर उतरते हुए देखा गया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जीवन बचाने के लिए है, वोट हासिल करने के लिए नहीं।

    याचिका वेदांश आनंद की ओर से दायर की गई थी और याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अमित तिवारी कोर्ट में पेश हुए। याचिका में आरोप लगाया गया कि जानकारी के लिए बता दें कि इमरान हुसैन और साथ ही आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया के पेज पर यह प्रचारित किया गया था कि जिन लोगों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है वह इमरान हुसैन के यहां से ऑक्सीजन की सप्लाई ले सकते हैं। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है। इसके साथ ही तस्वीरों में आप नेता के पीछे एक बैनर भी देखा जा सकता है और फेसबुक पोस्ट में कहा गया है कि ऑक्सीजन की जरूरत वाले लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए दिल्ली में कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने अपने कार्यालय से मुफ्त ऑक्सीजन वितरण किया।

    कोर्ट ने मामले पर नोटिस जारी कर कल तक मंत्री से जवाब मांगा था।

    कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुनने के बाद कही कि तस्वीरों को देखने पर ऐसा नहीं लगा कि कार्यालय में ऑक्सीजन की होर्डिंग की गई।

    याचिका में कहा गया कि,

    "मंत्री इमरान हुसैन जो दिल्ली सरकार के बल्लीमारान से विधायक और कैबिनेट मंत्री हैं, उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे हैं जब पूरी दिल्ली ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी से जूझ रही है।"

    दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ता किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसे स्थापित करना आवश्यक है।

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