दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप को दैनिक भास्कर कार्पोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व वाले ई-न्यूजपेपर को अवैध रूप से सर्कुलेट करने वाले ग्रुप को ब्लॉक करने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

29 Dec 2021 3:16 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप को दैनिक भास्कर कार्पोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व वाले ई-न्यूजपेपर को अवैध रूप से सर्कुलेट करने वाले ग्रुप को ब्लॉक करने के निर्देश दिए

    दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप को दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व वाले ई-न्यूजपेपर को अनधिकृत रूप से और अवैध रूप से सर्कुलेट करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप को हटाने या ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।

    न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि दैनिक भास्कर कार्पोरेशन लिमिटेड, वादी ने प्रथम दृष्टया मामला बनाया है और अवैध रूप से ई-न्यूजपेपर को सर्कुलेट करने वालों के खिलाफ निषेधाज्ञा का एक पक्षीय आदेश नहीं दिए जाने की स्थिति में इसे एक अपूरणीय क्षति होगी।

    दैनिक भास्कर कार्पोरेशन लिमिटेड "दैनिक भास्कर", "दिव्य भास्कर", "दिव्य मराठी" और "भास्कर समूह" ट्रेडमार्क के पंजीकृत ओनर हैं।

    मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 1 व्हाट्सएप एलएलसी है, जबकि प्रतिवादी नंबर 3 से 88 वे व्यक्ति हैं जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और अवैध रूप से ई-समाचार पत्र प्रसारित कर रहे हैं।

    इसलिए प्रतिवादी को वादी के कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के उल्लंघन से रोकने के लिए एकतरफा निषेधाज्ञा की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया गया था।

    वादी का मामला था कि उसने सदस्यता आधारित मॉडल पर अपनी वेबसाइटों "epaper.bhaskar.com" और "epaper.diyyabhaskar.com" के माध्यम से ई-न्यूजपेपर सर्कुलेट करना शुरू कर दिया।

    इन वेबसाइटों के अलावा, ई-न्यूजपेपर और ई-पत्रिकाओं को इसके मोबाइल फोन एप्लिकेशन दैनिक भास्कर के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है।

    प्रस्तुत किया गया कि कई अन्य व्हाट्सएप ग्रुप हो सकते हैं जहां ई-न्यूजपेपर अनधिकृत और अवैध रूप से साझा किए रहे थे। हालांकि, वादी इससे अनजान था।

    यह तर्क दिया गया कि वादी ई-न्यूजपेपर के साथ-साथ न्यूज ऑर्टिकल और उसकी वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रकाशित सामग्री के 'साहित्यिक कार्यों' में कॉपीराइट का मालिक है और इसे अनधिकृत रूप से सर्कुलेट नहीं किया जा सकता।

    कोर्ट ने निर्देश दिया,

    "सुनवाई की अगली तारीख तक, प्रतिवादी नंबर 1 को वर्तमान आवेदन के पैराग्राफ 7 के तहत पहचाने गए व्हाट्सएप ग्रुप को हटाने / ब्लॉक करने का निर्देश दिया जाता है - जो वादी के ई-न्यूजपेपर को अनधिकृत और अवैध रूप से सर्कुलेट कर रहे हैं।"

    बेंच अब मामले की सुनवाई 2 मई 2022 को करेगी।

    केस का शीर्षक: डीबी कॉर्प लिमिटेड बनाम व्हाट्सएप एलएलसी एंड अन्य

    आदेश की कॉपी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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