दिल्ली हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को यौन अपराधों के पीड़ितों की गोपनीयता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
Sharafat
19 April 2023 10:41 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं कि फाइलिंग में अभियोजन पक्ष या पीड़ित या यौन अपराधों की पीड़ित की गुमनामी और गोपनीयता को सख्ती से बनाए रखा जाए।
जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने रजिस्ट्री को यौन अपराधों से संबंधित सभी फाइलिंग की "सावधानीपूर्वक जांच" करने का निर्देश देते हुए कहा कि नाम, पितृत्व, पता, सोशल मीडिया क्रेडेंशियल्स और पीड़िता या पीड़िता की तस्वीरों का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें पक्षों के मेमो भी शामिल हैं। .
अदालत ने यह कहते हुए आदेश पारित किया कि यौन अपराधों के शिकार को राज्य या आरोपी द्वारा शुरू की गई किसी भी आपराधिक कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल करने के लिए कानून की कोई आवश्यकता नहीं है।
अदालत ने कहा, "हालांकि पहचान वाले विवरण काज़ लिस्ट में प्रकट नहीं होंगे, अत्यधिक सावधानी के साथ रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के विवरण किसी भी तरह से अदालत की काज़ लिस्ट में न हों।"
इसमें कहा गया है कि पीड़ित के परिवार के सदस्यों के नाम, माता-पिता और पते का भी फाइलिंग में खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, भले ही वे मामले में आरोपी हों, क्योंकि इससे अप्रत्यक्ष रूप से पीड़िता या पीड़िता की पहचान हो सकती है।
अदालत ने कहा,
“चूंकि एफआईआर, चार्जशीट, ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही और अन्य समान रिकॉर्ड से अभियोजिका/पीड़ित/पीड़ित की पहचान के विवरण को संपादित करना, ऐसे दस्तावेज तैयार करने वाले अधिकारियों/अदालत का कर्तव्य और दायित्व है और जहां तक इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का संबंध है, उन प्रत्येक दस्तावेज़ में पूर्ण सुधार संभव नहीं हो सकता है। यह भी निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय में दायर यौन अपराधों से संबंधित मामलों की फाइलें/पेपर-बुक/ई-पोर्टफोलियो मुकदमेबाजी के पक्षकारों के अलावा किसी भी व्यक्ति को अभियोक्ता/पीड़ित और उनके संबंधित वकील को ऐसे व्यक्तियों की पहचान प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के बाद नहीं दिया जाएगा।"
अदालत ने कहा कि अगर रजिस्ट्री को पता चलता है कि पीड़िता की पहचान का खुलासा किया गया है तो फाइलिंग को स्वीकार किए जाने से पहले अपेक्षित सुधार करने के लिए वकील को लौटा दिया जाना चाहिए।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि हाईकोर्ट में दायर यौन अपराधों से संबंधित मामलों की फाइलें या पेपर-बुक ऐसे व्यक्तियों की पहचान प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के बाद, मुकदमे के पक्षकारों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जानी चाहिए।
"हाईकोर्ट के भीतर भी किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी को पहचान के विवरण के प्रसार को रोकने के लिए, यह आगे निर्देशित किया जाता है कि अभियोजिका/पीड़ित पर प्रभावी होने वाली सभी सेवा केवल जांच अधिकारी के माध्यम से अभ्यास दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।
कोर्ट ने आगे ऐसे मामलों में जांच अधिकारियों को सादा कपड़ों में रहने का निर्देश दिया ताकि अभियोजिका या पीड़िता पर तामिल/सर्व करने को प्रभावित करने में किसी भी "अनुचित ध्यान" से बचा जा सके।
अदालत ने आदेश दिया "इसके अलावा, जांच अधिकारी को पीड़िता/पीड़ित/उत्तरजीवी को यह भी सूचित करना चाहिए कि उन्हें दिल्ली घरेलू कामकाजी महिला फोरम बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मुफ्त कानूनी सहायता/प्रतिनिधित्व का अधिकार है।”
अदालत आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दर्ज एक एफआईआर में हिरासत में चल रहे एक आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
जस्टिसभंभानी ने सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन को जनवरी में एमिकस क्यूरी के रूप में यह तय करने के लिए नियुक्त किया था कि क्या किसी पीड़ित या यौन अपराधों के शिकायतकर्ता को आईपीसी और POCSO अधिनियम के तहत सूचना देने की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति को जमानत याचिका या अपील के लिए एक पक्ष के रूप में भी शामिल करने की आवश्यकता है। .
केस टाइटल : सलीम बनाम द स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली और अन्य।
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