दिल्ली हाईकोर्ट ने जबरन धर्मांतरण के आरोपी मुस्लिम व्यक्ति को 48 घंटे के भीतर महिला की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया

Sharafat

25 May 2023 3:22 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने जबरन धर्मांतरण के आरोपी मुस्लिम व्यक्ति को 48 घंटे के भीतर महिला की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक मुस्लिम व्यक्ति, जिस पर एक महिला को जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है, उसे निर्देश दिया कि वह महिला के बारे में अपने सभी सोशल मीडिया पोस्ट को 48 घंटे के भीतर हटा दे, जिसमें चित्र और टिप्पणियां शामिल हैं।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने चैंबर में महिला से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की जिसने अदालत को बताया कि उस व्यक्ति ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके वीडियो पोस्ट किए।

    अदालत अज़मत अली खान द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली की एक महिला द्वारा 19 अप्रैल को दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर प्रकाशित समाचार और वीडियो को हटाने की मांग की गई, जिसमें उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया था।

    इस महीने की शुरुआत में अदालत ने सुदर्शन समाचार सहित कुछ समाचार चैनलों और यूट्यूब, गूगल और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उन समाचार रिपोर्टों के लिंक को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था, जिनमें खान पर महिला को जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया था।

    आज सुनवाई के दौरान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गूगल और ट्विटर ने अदालत को अवगत कराया कि उन्होंने निष्कासन आदेश का विधिवत अनुपालन किया है।

    जस्टिस सिंह ने खान की ओर से पेश वकील से कहा कि वह अपने मुवक्किल को अदालत के आदेश को गंभीरता से लेने की सलाह दें और सोशल मीडिया पोस्ट को भी हटा दें।

    सुनवाई के दौरान, खान की बहन ने अदालत को यह भी बताया कि महिला और खान लंबे समय से रिश्ते में रहे और जब वह रिश्ता खत्म करना चाहता था तो महिला ने धर्म परिवर्तन के आरोप लगाने की धमकी दी।

    इससे पहले खान ने अदालत से कहा था कि दिल्ली पुलिस उस पर लगे आरोपों की जांच कर रही है और वीडियो का प्रसार स्वतंत्र जांच के साथ-साथ उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा है।

    टाइटल: अज़मत अली खान बनाम भारत संघ व अन्य।

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