दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमएलए के तहत न्यायिक प्राधिकरण में रिक्त पोस्ट को शीघ्रता से भरने का निर्देश दिया

Brij Nandan

9 Jun 2022 5:36 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) के तहत सभी रिक्त पदों, विशेष रूप से, सदस्य (प्रशासन), सदस्य (कानून) और सदस्य (वित्त या लेखा) को शीघ्रता से और चार महीने के अंदर केस आधार पर भरने का निर्देश दिया है।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी और रजिस्ट्रार के पदों के संबंध में भी उक्त पदों को शीघ्रता से भरने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

    जबकि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पारित फ्रीजिंग आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा पिछले साल अक्टूबर में किया गया था, वर्तमान मामले को पीएमएलए के तहत न्यायिक प्राधिकरण में नियुक्तियों और रिक्तियों के मुद्दे की स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए लंबित रखा गया था।

    तदनुसार, निदेशक-मुख्यालय-राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 31 मई, 2022 को एक हलफनामा दायर किया गया, जिसमें नियुक्तियों की नवीनतम स्थिति पर प्रकाश डाला गया था।

    इसका अवलोकन करते हुए कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि जहां तक सदस्य (प्रशासन) और सदस्य (विधि) के पदों का संबंध है, रिक्तियों का विज्ञापन किया गया था और चयन समिति की बैठक होनी है।

    केंद्र की ओर से पेश वकील ने अदालत को अवगत कराया कि बैठक जल्द ही होने की संभावना है और भारत संघ भी इन पदों को शीघ्रता से भरने में रुचि रखता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "प्रशासनिक अधिकारी और रजिस्ट्रार के पद अभी भी खाली हैं। हालांकि, अन्य विभागों के दो अधिकारियों को इन पदों पर तैनात किया गया है। जहां तक सदस्य (वित्त या लेखा) के पद का संबंध है, उक्त पद भी रिक्त होने के कारण खाली हो गया है। तथ्य यह है कि विनोदानंद झा, जो पहले उक्त पद पर थे, को एए-पीएमएलए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।"

    कोर्ट ने यह भी कहा कि हलफनामे के अनुसार, रजिस्ट्रार का पद 'समाप्त' की श्रेणी में आता है। इसके अलावा, यह भी नोट किया गया कि उक्त पद के प्रस्ताव के पुनरुद्धार के लिए यूपीएससी के साथ व्यय विभाग द्वारा एक आवेदन दिया गया था।

    अदालत ने आदेश दिया,

    "यदि एए-पीएमएलए में रजिस्ट्रार के पद की आवश्यकता है, तो आज से चार महीने की अवधि के भीतर उक्त पद के लिए फिर से आवेदन किया जाएगा।"

    इस प्रकार कोर्ट ने आदेश को एक खंडपीठ के समक्ष रखा जो वर्तमान में बैच मामलों में प्रमुख मामले से निपट रहा है।

    केस टाइटल: आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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