दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे वकीलों या पक्षकारों को पूर्व अनुरोध के बिना वर्चुअल मोड में पेश होने की अनुमति दें
Sharafat
5 Jun 2023 9:15 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिला अदालतों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी पक्षकार या उनके वकीलों को बिना किसी पूर्व अनुरोध के अदालती कार्यवाही के दौरान हाइब्रिड या वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से पेश होने की अनुमति दें।
दिली हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने आज जारी एक सर्कुलर के अनुसार जिला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के संचालन के संबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं।
सर्कुलर में कहा गया है,
“सुनवाई हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली रूल्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर कोर्ट्स 2021 के अनुरूप हाईब्रिड/वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग मोड में आयोजित की जाएगी और दिल्ली हाईकोर्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग रूल्स 2022 के लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जाएगा।”
इसमें कहा गया है कि हाइब्रिड या वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से सुनवाई करते समय न्यायाधीश यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी विशेष मामले के पक्षकारों और वकील के अलावा कोई भी व्यक्ति वैवाहिक विवाद, यौन अपराधों, चाइल्ड कस्टडी, पॉक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन आदि से संबंधित मामलों में डिजिटल रूप से कार्यवाही में शामिल न हो।
सर्कुलर में कहा गया है,
"आगे दिए गए मामले में न्यायालय लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए पार्टियों और/या उनके वकील को शारीरिक रूप से पेश होने के लिए निर्देशित कर सकता है, जहां न्यायालय की राय में अदालत में पार्टियों/वकील की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है या जहां अदालत की राय अन्यथा है कि मामले को अदालत में भौतिक रूप से सुना जाना चाहिए।"
जिला न्यायालयों में सभी न्यायिक अधिकारियों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया गया है।
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