'यह सुनिश्चित करें कि याचिकाओं/दस्तावेजों की सुपाठ्य स्कैन की गई प्रतियां कोर्ट को भेजी जाएं': दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी जेल सुपरिटेंडेंट्स को निर्देश दिए
Brij Nandan
16 May 2022 4:59 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शहर के सभी जेल सुपरिटेंडेंट्स को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि याचिकाओं या दस्तावेजों की सुपाठ्य स्कैन की गई प्रतियां कोर्ट को भेजी जाएं।
यह देखते हुए कि अच्छे स्कैनर की अनुपलब्धता का मुद्दा है, जस्टिस तलवंत सिंह ने तिहाड़ जेल के महानिदेशक को भी इस पर निर्णय लेने के लिए कहा।
पीठ ने आदेश दिया,
"इस आदेश की एक प्रति सूचना और अनुपालन के लिए सभी जेल अधीक्षकों को इसे प्रसारित करने के अनुरोध के साथ डीजी तिहाड़ जेल को इस अनुरोध के साथ भेजी जाए कि न केवल इस मामले में बल्कि उन सभी मामलों में जहां याचिकाओं को स्कैन किया जाए और हाईकोर्ट को भेजा जाए।"
अदालत याचिकाकर्ता को 3 सप्ताह की अवधि के लिए फरलो के पहले कार्यकाल पर रिहा करने का निर्देश देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी।
कोर्ट ने राज्य को नोटिस जारी किया और पाया कि याचिका की स्कैन की गई प्रति धुंधली हैं।
शुरुआत में, अदालत को वकील द्वारा सूचित किया गया था कि याचिकाओं को जेल से स्कैन किया गया था और फिर उन्हें हाईकोर्ट में भेजा गया था।
अदालत ने आदेश दिया,
"सभी जेल अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित देखभाल करने दें कि याचिकाओं / दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां पढ़ने योग्य हैं और उसके बाद इसे हाईकोर्ट में भेजें।"
अब इस मामले की सुनवाई 1 जून को होगी।
केस टाइटल: राजीव @ बॉबी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली