दिल्ली हाईकोर्ट ने क़ुतुब मीनार परिसर के पास मस्जिद में नमाज़ रोकने के खिलाफ दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार किया

Brij Nandan

6 Jun 2022 9:10 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने क़ुतुब मीनार परिसर के पास मस्जिद में नमाज़ रोकने के खिलाफ दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार किया

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को दिल्ली शहर के महरौली इलाके में स्थित कुतुब मीनार परिसर के पास मौजूद मस्जिद में नमाज रोकने के खिलाफ दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

    जस्टिस मनोज कुमार ओहरी और जस्टिस पूनम ए. बंबा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई में कोई जल्दबाजी नहीं है, जिससे तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया गया है।

    महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले सप्ताह एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भी मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था।

    मस्जिद कुतुब मीनार परिसर के प्रवेश द्वार पर स्थित है।

    वकील ने उल्लेख किया कि यह मस्जिद एक जीवित मस्जिद है, एक राजपत्रित वक्फ संपत्ति है जहां लोग नियमित रूप से नमाज अदा कर रहे थे। हालांकि, अचानक 15 मई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उन्हें नामज अदा करने से रोक दिया।

    एक संबंधित समाचार में, शहर का साकेत जिला न्यायालय 9 जून को उस मुकदमे को खारिज करने वाले सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील पर आदेश सुनाने के लिए तैयार है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद एक मंदिर परिसर के स्थान पर बनाई गई है, और उसी के जीर्णोद्धार की मांग की गई थी।

    मूल मुकदमे में, वादी ने आरोप लगाया कि लगभग 27 हिंदू और जैन मंदिरों को उखाड़ दिया गया था और उन मंदिरों के स्थान पर उक्त मस्जिद के निर्माण को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था।

    सिविल जज ने यह देखते हुए वाद को खारिज कर दिया कि वाद को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था और कार्रवाई के कारण का खुलासा न करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (ए) के तहत याचिका को खारिज कर दिया था।



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