दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 ड्यूटी पर मरने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पति, बेटे को एक करोड़ रुपए का अनुग्रह मुआवजा देने करने का आदेश दिया

Sharafat

26 Sep 2023 6:01 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 ड्यूटी पर मरने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पति, बेटे को एक करोड़ रुपए का अनुग्रह मुआवजा देने करने का आदेश दिया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने महामारी की पहली लहर के दौरान COVID-19 ड्यूटी पर मरने वाली स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता के पति और नाबालिग बेटे को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि रुपये जारी करने का आदेश दिया है।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने निर्देश दिया कि रु. 50 लाख रुपये पति को जारी किए जाएं जबकि बाकी 50 लाख रुपए बेटे को जारी किए जाएं।

    अदालत ने कहा कि बेटे को जारी की गई राशि पिता द्वारा उसके नाम पर एफडीआर के माध्यम से रखी जाएगी। इसमें कहा गया है कि एफडीआर को नाबालिग द्वारा वयस्क होने पर उस तरीके से भुनाया जा सकेगा, जिस तरीके से वह उचित समझे और उस पर अर्जित ब्याज का उपयोग उसके खर्चों और शिक्षा के लिए किया जा सकता है।

    जस्टिस सिंह की बेंच राचेल वर्गीस के पति जोसेफ वर्गीस की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो मेडियोर अस्पताल में ब्लड बैंक में गुणवत्ता प्रबंधक के रूप में कार्यरत थीं। अस्पताल को मई 2020 में एक COVID-19 अस्पताल के रूप में अधिसूचित किया गया था। मृतक का जून 2020 में निधन हो गया।

    वर्गीस ने 13 मई, 2020 के दिल्ली सरकार के कैबिनेट निर्णय के अनुसार 1 करोड़ रुपये के अनुग्रह मुआवजे की मांग की। दिल्ली सरकार के कैबिनेट निर्णय में कहा गया था कि सीओवीआईडी ​​​​-19 ड्यूटी पर मरने वाले कर्मचारियों के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा।

    दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि 13 सितंबर को मंत्री समूह (जीओएम) की बैठक हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से मामले में मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की गई थी।

    अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा,

    “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपरोक्त निर्णय अब याचिकाकर्ता को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि जारी करने के लिए जीओएम द्वारा लिया गया है, वर्तमान रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निपटाया जाता है कि मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों यानी पति और बेटे को 1 करोड़ रुपये जारी किए जाएं।''

    जस्टिस सिंह ने आदेश दिया कि यह रकम 24 दिसंबर तक पति को दी जाए।

    याचिकाकर्ता की ओर से वकील मनोज वी. जॉर्ज, शिल्पा लिजा जॉर्ज, केएम विग्नेश राम और नसीब मसीह पेश हुए।

    सीजीएससी अनुराग अहलूवालिया यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए। एएससी अनुपम श्रीवास्तव और सत्यकाम, वकील धैर्य गुप्ता के साथ दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए।

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