दिल्ली हाईकोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे को अंतरिम जमानत दी

Sharafat

28 July 2023 8:30 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे को अंतरिम जमानत दी

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा और व्यवसायी मनोज कुमार जयसवाल को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें हाल ही में कोयला घोटाला मामले में दोषी ठहराया गया था और चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी।

    जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने मामले में उन्हें दोषी ठहराने और सजा सुनाने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दर्डा और जयासवाल की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।

    अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा और जांच एजेंसी को आठ सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

    दर्डा और जयासवाल को छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने सरकार को धोखा देकर ब्लॉक हासिल किया।

    ट्रायल कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और दो अन्य पूर्व अधिकारियों केएस क्रोफा और केसी सामरिया को भी तीन साल की सजा सुनाई थी। तीनों व्यक्तियों को विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानत दे दी गई ताकि वे हाईकोर्ट के समक्ष अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दे सकें।

    ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश, धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अन्य अपराधों का दोषी ठहराया था।

    कोर्ट ने जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिस इकाई को भी मामले में दोषी ठहराया गया था।

    केस टाइटल : विजय दर्डा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो

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