CAA विरोधी प्रदर्शन मामले में आरोप तय करने के खिलाफ आसिफ इकबाल तन्हा की याचिका पर नोटिस जारी
Amir Ahmad
28 July 2025 1:02 PM IST

आसिफ इकबाल तन्हा ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शहर के जामिया नगर इलाके में 2019 के CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कथित हिंसा से संबंधित मामले में अपने खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी।
जस्टिस संजीव नरूला ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।
तन्हा ने 7 मार्च को पारित निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी। अदालत ने आज उनकी याचिका पर शरजील इमाम सहित सह-आरोपियों द्वारा दायर समान याचिकाओं के साथ 30 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
निचली अदालत ने इमाम तन्हा और 9 अन्य लोगों के खिलाफ मामले में आरोप तय करते हुए कहा था कि शरजील इमाम न केवल भड़काने वाला था बल्कि हिंसा भड़काने की एक बड़ी साजिश का सरगना भी था।
निचली अदालत ने कहा कि एक सीनियर पीएचडी स्टूडेंट होने के नाते शरजील इमाम ने अपने भाषण को "धूर्ततापूर्वक" इस तरह से पेश किया कि उसने मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य समुदायों का उल्लेख "टाल" दिया, जबकि चक्का जाम के इच्छित शिकार मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य समुदायों के सदस्य थे।
इसमें यह भी कहा गया कि इमाम का भाषण क्रोध और घृणा भड़काने के लिए जानबूझकर किया गया, जिसका स्वाभाविक परिणाम सार्वजनिक सड़कों पर गैरकानूनी रूप से एकत्रित लोगों द्वारा व्यापक हिंसा का होना था।
जज ने आगे कहा कि शरजील का भाषण विषैला था और एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध खड़ा करता था। निचली अदालत ने कहा कि यह वास्तव में एक घृणास्पद भाषण था।
यह घटनाक्रम एनएफसी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 242/2019 के आधार पर हुआ। आरोप लगाया गया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान सरकारी और निजी वाहनों सहित लगभग 41 वाहनों को गैरकानूनी रूप से एकत्रित लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया और पुलिस अधिकारियों पर पथराव किया गया।
केस टाइटल: आसिफ इकबाल तन्हा बनाम राज्य और अन्य संबंधित मामले

