दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम, जीएसटी अधिनियम के तहत अनुपालन के लिए देय तिथियों के विस्तार की मांग करने वाले मामले में अरविंद दातार को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया

LiveLaw News Network

5 Jun 2021 3:16 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम, जीएसटी अधिनियम के तहत अनुपालन के लिए देय तिथियों के विस्तार की मांग करने वाले मामले में अरविंद दातार को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच आयकर अधिनियम, जीएसटी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और अन्य संबद्ध श्रम के तहत निर्दिष्ट अनुपालन की सभी देय तिथियों के विस्तार की मांग करने वाली याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया है।

    न्यायमूर्ति तलवंत सिंह और न्यायमूर्ति राजीव शकधर की खंडपीठ ने आदेश दिया:

    "हम वरिष्ठ वकील अरविंद दातार को उपरोक्त मामलों में न्यायालय की सहायता के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त करते हैं। पक्षों के लिए वकील-ऑन-रिकॉर्ड यह सुनिश्चित करेंगे कि सब्जेक्ट के दौरान दातार को हर दिन के पेपर ई-मेल के माध्यम से दिए जाए।"

    यह आदेश उस वक्त दिया गया जब बेंच सोसाइटी फॉर टैक्स एनालिसिस एंड रिसर्च द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में उपर्युक्त अधिनियमों के तहत अनुपालन को पूरा करने के लिए नियत तारीखों को बढ़ाने के लिए अंतरिम निर्देश देने की मांग की गई थी।

    याचिका में यह भी कहा गया कि करदाताओं से महामारी प्रतिबंधों के बीच में नियत तारीखों के भीतर अपने कर अनुपालन को पूरा करने की उम्मीद करना "करदाता से निर्देशों / प्रतिबंधों के खिलाफ जाने की अपेक्षा के रूप में माना जाना चाहिए और इसलिए स्थिति को देखना अवैध और एक असंभव कार्य है।"

    अधिवक्ता डॉ अविनाश पोद्दार, डॉ गौरव गुप्ता, जसपाल सिंह सेठी और सुरेश अग्रवाल के माध्यम से याचिका दायर की गई है।

    याचिका में वैकल्पिक रूप से निर्दिष्ट तिथियों से परे अनुपालन को पूरा करने के लिए ब्याज की छूट या किसी भी तरह के जुर्माने से राहत की मांग की गई है।

    इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि विभिन्न कानूनों के तहत अनुपालन आवश्यकताओं का विस्तार और छूट "ऐसे निर्धारितियों और पेशेवरों और उनके परिवार के सदस्यों के जीवन को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है।"

    याचिका में कहा गया,

    "यदि नियत तारीखों को नहीं बढ़ाया जाता है, तो यह भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित अधिकारों के खिलाफ होगा, क्योंकि इस तरह के अनुपालन के लिए उनके जीवन की कीमत पर आंदोलन की आवश्यकता हो सकती है। अनुच्छेद 21 जीवन को संरक्षित करने के लिए राज्य पर दायित्व डालता है।"

    इस मामले में प्रतिवादी वित्त मंत्रालय, जीएसटी परिषद, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, सीबीडीटी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से भारत सरकार के हैं।

    शीर्षक: कर विश्लेषण और अनुसंधान के लिए सोसायटी बनाम यूओआई और अन्य।

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