दिल्ली हाईकोर्ट ने कई असामान्यताओं से पीड़ित 22 सप्ताह के भ्रूण की गर्भावस्था को मेडिकल टर्मिनेशन करने की अनुमति दी

LiveLaw News Network

3 Aug 2021 1:24 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने कई असामान्यताओं से पीड़ित 22 सप्ताह के भ्रूण की गर्भावस्था को मेडिकल टर्मिनेशन करने की अनुमति दी

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महिला के गर्भपात की अनुमति दी। इस महिला ने कई असामान्यताओं से पीड़ित होने के कारण गर्भावस्था के 22 सप्ताह पूरे कर लिए हैं।

    न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल न्यायाधीश की पीठ ने एम्स द्वारा गठित नौ सदस्यीय विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का अध्ययन किया, ताकि गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन से गुजर रही महिला की व्यवहार्यता का पता लगाया जा सके।

    मेडिकल बोर्ड द्वारा माता-पिता के गर्भावस्था को समाप्त करने का विकल्प चुनने और बोर्ड के उक्त निर्णय से सहमति व्यक्त करने पर दी गई राय को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आदेश दिया:

    "उपरोक्त और विशेष रूप से एम्स द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता को गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन से गुजरने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

    अदालत ने महिला और उसके पति से भी बातचीत की, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद थे। उन्होंने पुष्टि की कि वे गर्भावस्था से जुड़े जोखिम से अवगत हैं।

    कोर्ट ने निर्देश दिया,

    "याचिकाकर्ता को उसकी पसंद के अस्पताल यानी लेडी हार्डिंग अस्पताल में गर्भपात कराने की अनुमति दी जाती है।"

    अदालत ने अस्पताल में इलाज कर रहे स्त्री रोग विशेषज्ञ को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि महिला जल्द से जल्द गर्भावस्था को समाप्त करने में सक्षम हो।

    कोर्ट ने एम्स की प्रशंसा करते हुए कहा,

    "अदालत मेडिकल बोर्ड के तुरंत गठन में एम्स द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करती है।"

    अदालत ने पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया था, ताकि गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन पर अपनी रिपोर्ट जमा की जा सके।

    पिछले सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता महिला की ओर से पेश अधिवक्ता स्नेहा मुखर्जी ने प्रस्तुत किया था कि वह सोनोग्राफी रिपोर्ट और इलाज करने वाले डॉक्टर की राय के आधार पर गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग कर रही थी कि भ्रूण विभिन्न दोषों से पीड़ित है।

    यह प्रस्तुत किया गया था कि भ्रूण कई असामान्यताओं से पीड़ित है, जिसमें पैरों में कई विकृति, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में खराबी आदि शामिल है।

    इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि महिला को अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि भ्रूण, जो पहले से ही विभिन्न दोषों से पीड़ित है, जीवित नहीं रहेगा और इससे उसे गंभीर मानसिक और शारीरिक आघात होने की संभावना है।

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