दिल्ली हाईकोर्ट प्रशासन ने एक साल पहले रोहिणी कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर चिंता जताई थी

LiveLaw News Network

26 Sep 2021 6:10 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट प्रशासन ने एक साल पहले रोहिणी कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर चिंता जताई थी

    Delhi High Court Admin Had Raised Concerns About Security In Rohini Court A Year Ago

    दिल्ली हाईकोर्ट प्रशासन ने पिछले साल सितंबर में हाईकोर्ट के न्यायिक पक्ष को अवगत कराया था कि अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण रोहिणी न्यायालय परिसर में पुलिस की तैनाती बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हलफनामा जुलाई 2019 में वकील कुंवर गंगेश सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) के जवाब में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें हाल के दिनों में हुई गोलीबारी की खबरों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए दिल्ली भर में विभिन्न जिला अदालतों की सुरक्षा प्रणालियों को बढ़ाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। उक्त याचिका अभी भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

    दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के एक कोर्ट रूम में शुक्रवार को हुई गोलीबारी की एक चौंकाने वाली घटना के बाद दिल्ली की जिला अदालतों में सुरक्षा उपाय तेज हो गए हैं। शुक्रवार को हुई गोलीबारी में गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ ​​गोगोई मारा गया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह के दो हमलावर जिन्होंने गोगोई पर हमला किया था और खुद को वकील के रूप में पेश कर रहे थे, वे भी मारे गए, जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने मीडिया को बताया कि भयावह घटना के वक्त जज और कोर्ट के कर्मचारी मौजूद थे। गोलीबारी के बीच वादियों और वकीलों के बचने के लिए भागने के दृश्य सामने आए हैं।

    याचिका में दलील

    दिल्ली में जिला अदालतों में खराब बुनियादी ढांचे और सुरक्षा प्रणालियों पर प्रकाश डालते हुए याचिका में कहा गया है,

    "वर्तमान याचिका गवाह घटनाओं और विभिन्न आंकड़ों पर आधारित है जो दर्शाती है कि दिल्ली में जिला अदालतों में सुरक्षा और सुरक्षा की स्थिति को लेकर उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट की तुलना में कहीं अधिक लापरवाही दिखाई जाती है। इस तरह की लापरवाही और सुरक्षा की कमी पूरी संभावना है कि कुछ विनाशकारी घटना हो सकती है जो जिला स्तर पर न्यायिक संस्थानों में सुरक्षित रूप से पहुंचने के लोगों के विश्वास को हिला सकती है।'

    इसके अलावा याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बड़ी संख्या में आगंतुकों के संबंध में तैनात पुलिसकर्मियों के अनुपात में असंतुलन है और इस प्रकार सुरक्षा के मुद्दे पर एक बड़ा जोखिम पैदा हो रहा है। यह भी माना गया कि दिल्ली में जिला अदालतें 'खेल का मैदान' बन गई हैं, जहां विचाराधीन कैदी अदालत में पेश होने के दौरान बिना किसी प्रतिबंध के अपने साथियों और परिवार के सदस्यों के साथ घुलमिल जाते हैं।

    याचिका में आगे जोर दिया गया,

    "याचिकाकर्ताओं के लिए यह समझना कठिन है कि आम जनता के लिए कोई सख्त आचार संहिता क्यों नहीं है जो एक ही छत के नीचे अदालतों में उपस्थित होते हैं, जहां कठोर विचाराधीन कैदी ट्रायल के लिए पेश होते हैं? अगर जनता को परिसर में आने की अनुमति है तो इसके निर्धारण के लिए कोई नियम और कानून क्यों नहीं हैं? अधिकारियों को कुछ विनाशकारी होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है जब वे अंततः उन्हें विनियमित करने वाले कुछ नियम स्थापित कर सकते हैं?

    हाईकोर्ट की सुरक्षा के विपरीत जिला अदालतों को समान सुरक्षा या सुरक्षा के समान मानक प्रदान नहीं किये जाते। बिना किसी स्कैन के अदालत परिसर में आवाजाई बहुत आसान है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः एक अप्रत्याशित परिणाम होगा।"

    याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि अदालत परिसर के अंदर शूटिंग, हत्या की इस तरह की बड़ी घटनाएं न केवल जनता को न्याय मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने में आशंकित करती हैं, बल्कि न्यायिक प्रणाली के कामकाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, जिसके परिणामस्वरूप लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि होती है।

    याचिका में पिछले कुछ वर्षों में हुई घटनाओं की एक श्रृंखला को उजागर किया गया है जिसमें रोहिणी जिला न्यायालय परिसर के अंदर दिनदहाड़े और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में विचाराधीन कैदियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आगे यह तर्क दिया गया कि हालांकि दिल्ली पुलिस नियम 2018 में विचाराधीन कैदियों के लिए सख्त सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन का प्रावधान है, हालांकि जब मुकदमे के लिए उन्हें अदालत में लाया जाता है तो ऐसे उपायों का पालन नहीं किया जाता है।

    इस प्रकार याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया कि वह संबंधित अधिकारियों को आगंतुकों और छात्रों के लिए एक अलग पास जारी करने और अदालत परिसर में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ाने का निर्देश दे।

    दिल्ली उच्च न्यायालय प्रशासनिक पक्ष द्वारा प्रस्तुतियां

    संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रबंधन और समन्वय प्रकोष्ठ (भवन रखरखाव समिति, जिला न्यायालय) द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि रोहिणी कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार को एक प्रतिनिधित्व दिया गया था। .

    'हालांकि, आज की तारीख में रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरों की संख्या काफी कम है। यह मामला बिल्डिंग मैंटेनेंस कमिटी, रोहिणी कोर्ट में उठाया गया और समिति ने सीसीटीवी कैमरे लगाने की स्वीकृति प्रदान की। मामला प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन के लिए शासन को भेजा गया।

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