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दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस, सम्मन और डाक की भौतिक रूप से सेवा पर अस्थायी रोक लगाई, ईमेल और व्हाट्सएप से दस्तावेज़ भेजने को प्राथमिकता

LiveLaw News Network
10 Jun 2020 2:15 AM GMT
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस, सम्मन और डाक की भौतिक रूप से सेवा पर अस्थायी रोक  लगाई, ईमेल और व्हाट्सएप से दस्तावेज़ भेजने को प्राथमिकता
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दिल्ली में COVID 19 के बढ़ते मामलों के आलोक में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस, सम्मन और डाक की सेवा के संबंध में प्रक्रिया में अस्थायी संशोधन किया है।

03 जून को दिए गए आदेश में मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने निर्देश दिया था कि सभी दस्तावेजों / नोटिस / समन / डाक भौतिक रूप से भेजे दिया जाएं, सिवाय इसके कि अदालत द्वारा उस प्रभाव का कोई विशिष्ट आदेश हो।

इस आदेश में अस्थायी संशोधन करते हुए निर्देश दिया गया है कि इस तरह के दस्तावेज भौतिक रूप से भेजने के बजाय ईमेल, फैक्स या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाएं।

आदेश में कहा गया,

"इस सेवा के लिए आवश्यक ईमेल पते और अन्य विवरणों को संबंधित पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से दस्तावेजों को भेजने की प्रक्रिया डिस्पैच ब्रांच / प्रोसेस सर्विंग एजेंसी द्वारा संबंधित न्यायिक शाखाओं और आईटी शाखा के साथ कॉर्डिनेशन से जारी की जाएगी।"

आदेश में आगे कहा गया है कि सामान्य सेवा की वापसी के बाद भौतिक सेवा की पारंपरिक पद्धति को बहाल करने की अनुमति दी जा सकती है।

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