NIA कोर्ट के काम न करने के कारण आरोपी का UAPA के तहत हिरासत में बने रहना अवैध घोषित करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा
LiveLaw News Network
15 Jun 2020 11:37 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें एक अभियुक्त को रिहा करने की मांग की गई है, जिसे अन्य आरोपों में जमानत दिए जाने के बावजूद एनआईए के विशेष न्यायालयों के कामकाज न करने के कारण गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत एक आरोप में हिरासत में ही रहना पड़ रहा है।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की विस्तार से सुनवाई करने के बाद 12/06/20 को मामले पर आदेश सुरक्षित रखा।
याचिका में दावा किया गया है कि चूंकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान सामान्य अदालत के कामकाज के निलंबित होने से और COVID -19 महामारी से जुड़े जोखिमों के कारण विशेष अदालत काम नहीं कर रही है, इसलिए अभियुक्त की निरंतर हिरासत में बनाए रखना अवैध और कानून के अधिकार के बिना है।
वर्तमान आपराधिक रिट को अकील हुसैन ने अपनी बहन की ओर से स्थानांतरित कर दिया था, जिसे 09 अप्रैल को जाफराबाद में स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
याचिकाकर्ता ने कहा कि शुरू में अपनी बहन के खिलाफ आरोपों और एफ.आई.आर. पर कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई और केवल परिवार और बहन के बीच संपर्क फोन कॉल के माध्यम से हुआ, जो उन अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करवाया गया, जिनकी हिरासत में वह है।
जब एफआईआर के बारे में जानकारी दी गई तो आरोपी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत के लिए आवेदन दिया। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने उक्त आवेदन को यह बताते हुए खारिज कर दिया कि प्राथमिकी में यूएपीए के तहत आरोप हैं। इसके बाद, उसने मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय का रुख किया।
जबकि सत्र न्यायालय ने पहली प्राथमिकी पर उसे जमानत दे दी थी, लेकिन उसे जेल से रिहा नहीं किया जा सकता था क्योंकि यूएपीए के आरोपों के तहत उसके खिलाफ दूसरी प्राथमिकी थी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उनकी बहन, के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोपों के कारण, यह केवल एक विशेष न्यायालय है जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत गठित और सशक्त है जो उसकी हिरासत पर सुनवाई कर सकता है।
इसलिए, याचिकाकर्ता चाहता है कि अदालत दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के आयुक्त के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करे और इस अदालत के समक्ष उन्हें यह बताने का निर्देश दे कि याचिकाकर्ता की बहन को जमानत पर रिहा क्यों नहीं किया जाना चाहिए, या उसे हिरासत में रखना अवैध क्यों नहीं है।
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