दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई वाले मामलों को रजिस्ट्रार के समक्ष लाने के लिए ताज़ा दिशा निर्देश जारी किए

LiveLaw News Network

24 April 2020 4:15 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई वाले मामलों को रजिस्ट्रार के समक्ष लाने के लिए ताज़ा दिशा निर्देश जारी किए

    दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष इन मामलों को लाने को लेकर कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं जो इस तरह से हैं –

    मामलों की अर्जेंट सुनवाई के लिए आवेदन अब रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सिर्फ ऑनलाइन इस लिंक पर जाकर हो सकती है-

    https://tinyurl.com/y7se5gl2 या http://164.100.68.118:8080/DHC_FILING/ .

    यह लिंक सभी कार्य दिवस को सुबह 10.30 से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध होगी। इसमें सभी ज़रूरी जानकारियों को भरना आवश्यक होगा।

    a. अब तत्काल मामलों की सुनवाई रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार को टेलिफ़ोन करने से नहीं होगी। अगर कोई लिंक का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वह सरसिज कुमार संयुक्त रजिस्ट्रार (आईटी), मोबाइल नंबर 9650006723 से संपर्क कर सकते हैं।

    b. मामले की सुनवाई क्यों ज़रूरी है इसको एक पेज में पीडीएफ फ़ॉर्मैट (जो 5 MB की साइज़ से बड़ा नहीं हो) बताया जाना चाहिए।

    c. आवेदन सफल रहने के बाद सिस्टम इसकी स्वीकृति में पंजीकृत मोबाइल पर एडवोकेट को एक एसएमएस भेजता है। लेकिन यह अंतिम अनुमति नहीं होता है।

    d. आवेदन के अस्वीकार हो जाने की स्थिति में संबंधित जज से इसका दुबारा आग्रह का विकल्प होता है। यह विकल्प उस दिन 3 बजे दोपहर तक ही उपलब्ध होता है।

    e. मेन्शन की अनुमति मिल जाने की जानकारी जब एडवोकेट को मिल जाती है तो उसे सुनवाई के तरीक़े के बारे में बताया जाता है। पुष्टि का एसएमएस प्राप्त करने के दो घंटे के भीतर सारे ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे ताकि उस दिन यह मामला लिस्ट हो सके।

    f. दो अदालत कक्ष 19 और 23 जो मुख्य भवन (A ब्लॉक) के भूतल पर हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपलब्ध होंगे और जो एडवोकेट या मुक़दमादार इस सुविधा का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वे इस बारे में अपना आग्रह मनोज ग़ौर, मोबाइल नंबर 097173 94840 को भेज सकते हैं।


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