दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा परीक्षा 2019 के इंटरव्यू स्थगित किए
LiveLaw News Network
12 Feb 2020 4:29 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा, २०१९ में शॉर्टलिस्ट किए गए 255 उम्मीदवारों की वाइवा प्रोग्राम (इंटरव्यू) को उसके निर्धारित शेड्यूल से स्थगित कर दिया है। इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित डीजेएस परीक्षा के परिणामों को चुनौती दी गई है।
यह आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया मनमानी है और दिल्ली न्यायिक सेवा नियम, 1970 का उल्लंघन है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ के समक्ष कल सुनवाई हुई। यह मामला अब 25 मार्च को उठाया जाएगा।
याचिका में मुख्य परीक्षा लिखने के लिए न्यूनतम योग्यता प्रतिशत कम करने मांग की गई है। यह तर्क दिया गया है कि मुख्य परीक्षा लिखने के लिए न्यूनतम अर्हक प्रतिशत 60% है और न तो प्रतिवादी और न ही कोई अदालत इसे कम कर सकती है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, इस तरह का कृत्य सर्वोच्च अंक वाले व्यक्ति के पक्ष में इंटरव्यू बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में पूर्वाग्रह पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रणव वर्मा बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, डब्ल्यू.पी. (C) क्रमांक 565/2019 मामले में इस आशंका को मान्यता दी थी।
वाइवा 12 और 26 फरवरी के बीच आयोजित किया जाना था। सूचना के अनुसार, वाइवा की नई तारीखों को जल्द ही हाईकोर्ट की वेबसाइट पर नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।