दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया बार एक्ज़ाम ऑनलाइन कराने की मांंग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

7 Aug 2020 10:39 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया बार एक्ज़ाम ऑनलाइन कराने की मांंग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परीक्षा (ऑल इंडिया बार एक्ज़ाम) ऑनलाइन संचालित कराने का बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को निर्देश दिये जाने संबंधी याचिका पर नोटिस जारी किया है।

    न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एकल पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 सितम्बर की तारीख मुकर्रर की।

    अखिल भारतीय अधिवक्ता परीक्षा का आयोजन पहले 16 अगस्त को होना था। हालांकि, बीसीआई ने 30 जुलाई 2020 को एक अधिसूचना जारी करके 16 अगस्त को होनी वाली परीक्षा रद्द कर दी है। फिलहाल परीक्षा के फिर से आयोजन के लिए कोई नयी तारीख घोषित नहीं की गयी है।

    याचिकाकर्ता पुरव मिड्ढा ने अपनी याचिका में 21 मार्च को लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर परीक्षा की अगली तारीख तक के बीच अस्थायी नामांकन प्रमाण पत्र पाने वाले उम्मीदवारों को कुछ मोहलत और दिये जाने की मांग की है।

    याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि बीसीआई ने पिछले 11 माह से कोई परीक्षा आयोजित नहीं की है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 19(1)(जी) के तहत उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन है।

    याचिकाकर्ता की दलील है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अस्थायी नामांकन प्रमाणपत्र धारक युवा वकीलों के हितों को लेकर बिल्कुल उदासीन है। यह भी संविधान के तहत उन युवा वकीलों को प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है।

    याचिकाकर्ता ने युवा वकीलों को कल्याण कोष का लाभ नहीं देने को लेकर भी बीसीआई की नीति को चुनौती दी है। उसने जरूरतमंद युवा (अस्थायी नामांकन वाले) वकीलों को महामारी की स्थिति में वित्तीय सहयोग करने और आवश्यकता पड़ने पर कल्याण योजना का लाभ उन्हें उपलब्ध कराने का बीसीआई को निर्देश देने की मांग की है।

    याचिका में कहा गया है :

    ''जब बीसीआई को स्थिति की जानकारी है, तो उसे व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर परीक्षा लेने के बजाय नेशनल इंफॉर्मेटिेक सेंटर (एनआईसी) से सम्पर्क करके ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा संचालित करानी चाहिए।"

    Next Story