दिल्ली हाईकोर्ट ने 2177 अंडर ट्रायल कैदियों की अंतरिम जमानत अवधि 45 दिनों के लिए बढ़ाई

LiveLaw News Network

10 May 2020 9:30 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने  2177 अंडर ट्रायल कैदियों की अंतरिम जमानत अवधि 45 दिनों के लिए बढ़ाई

    दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए COVID19 महामारी के मद्देनज़र 2177 अंडर ट्रायल कैदियों (UTP) को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 45 दिनों के लिए बढ़ा दी है।

    न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा दी गई सिफारिश को मंजूरी दे दी, जिसमें कहा गया था कि 2177 यूटीपी को दी गई अंतरिम जमानत को 45 और दिनों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि COVID19 संकट अभी भी जारी है।

    COVID19 महामारी को देखते हुए दिल्ली की जेलों में कैदियों की संख्या कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश पर दिल्ली सरकार द्वारा हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया था।

    इस समिति के आवधिक निर्देशों के साथ-साथ शोभा गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार,2177 अंडर ट्रायल कैदियों (यूटीपी) को उनके रिहा होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया था।

    05 मई को हाई पावर्ड कमेटी ने कहा कि कुछ अंडर ट्रायल कैदियों की 45 दिनों की अवधि 09.05.2020 को समाप्त होने वाली है और अन्य के लिए यह मई, 2020 और जून, 2020 के पहले सप्ताह में समाप्त हो जाएगी, लेकिन महामारी की स्थिति अभी भी समान है और केंद्र सरकार ने पहले ही लॉकडाउन को 17.05.2020 तक बढ़ा दिया है और न्यायालय प्रणाली के सामान्य कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए निश्चित तारीख की भविष्यवाणी करना संभव नहीं हो सकता।

    इसके प्रकाश में, समिति की राय थी कि संबंधित सीएमएम / एमएम द्वारा 2177 यूटीपी को दी गई अंतरिम जमानत को 45 दिनों की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।

    चूंकि यह प्रत्येक विचाराधीन कैदी व्यावहारिक रूप से मजिस्ट्रेट के पास व्यक्तिगत रूप से इस राहत की तलाश करने के लिए नहीं आया था, समिति का विचार था कि इसे उच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश द्वारा संचालित किया जाना चाहिए।

    श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल), और श्री राहुल मेहरा (स्थायी वकील, दिल्ली सरकार) ने भी 45 दिनों के उक्त विस्तार के लिए अपनी स्वीकृति व्यक्त की।

    हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिश को मंजूर करते हुए और 2177 अंडर ट्रायल कैदियों की अंतरिम जमानत 45 और दिनों तक बढ़ाते हुए अदालत ने कहा कि:

    'महानिदेशक (कारागार) यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश को सभी 2177 यूटीपी को टेलीफोन द्वारा, साथ ही साथ अन्य सभी उपलब्ध साधनों से भी अवगत कराया जाए। सदस्य सचिव, डीएसएलएसए इस संबंध में महानिदेशक (जेल) के साथ समन्वय करेंगे। '

    आदेश की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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