दिल्ली हाईकोर्ट ने AIIMS के पीजी एक्ज़ाम स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

10 Jun 2020 12:23 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने AIIMS के पीजी एक्ज़ाम स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका खारिज की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS)

    को निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

    यह स्वीकार करते हुए कि वर्तमान परिदृश्य में अधिक से अधिक जूनियर डॉक्टरों को उनके रोल पर जोड़कर AIIMS की मजबूत आवश्यकता है, न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एकल पीठ ने उल्लेख किया कि परीक्षा आयोजित करते समय, एम्स निर्धारित और सामान्य चिकित्सा मानदंडों के अनुसार इन समारोहों के लिए बरती जाने वाली सावधानी के संबंध में जारी सभी एडवाइज़री / दिशानिर्देशों को मानने के लिए बाध्य होगा।

    यह आदेश एक रिट याचिका में आया है, जिसमें अदालत से एम्स द्वारा दिनांक 01/06/20 के आदेश को रद्द करने के की मांग की गई है, जिसमें उसने पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए 11.06.2020 की तारीख तय की है।

    याचिकाकर्ताओं, जो सभी एमबीबीएस डॉक्टर हैं, ने प्रस्तुत किया कि COVID -19 मामले दिन-प्रतिदिन बढ‌ रहे हैं और संक्रमित मरीज़ों की संख्या 2.5 लाख को पार कर चुके हैं। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर 11.06.2020 को पीजी प्रवेश परीक्षा आयोजित करना गलत होगा।

    याचिकाकर्ताओं ने कई अन्य परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के निर्णय पर भी भरोसा रखा।

    याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि एम्स में उपलब्ध डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए इस बिंदु पर परीक्षा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एम्स गैर-शैक्षणिक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को अनुबंध के आधार पर आसानी से नियुक्त कर सकता है।

    यह इंगित करते हुए कि देश भर में 250 केंद्रों पर इन परीक्षाओं को आयोजित करने में बड़ी मात्रा में संसाधनों का निवेश किया गया है, AIIMS के वकील ने कहा कि सभी सावधानियाँ जो संबंधित सरकारों द्वारा निर्धारित की गई हैं, जिनमें परीक्षा देते समय सामाजिक-दूरी आदि के मानदंड शामिल हैं।

    मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी एम्स द्वारा उठाए गए रुख का समर्थन करते हुए कहा कि इससे मौजूदा महामारी की स्थिति को देखते हुए एम्स की चिकित्सा क्षमता में वृद्धि होगी जो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है।

    शुरुआत में, अदालत ने पाया कि याचिका देरी के आधार पर खारिज की जा सकती है क्योंकि परीक्षा की निर्धारित तारीख से दो दिन पहले याचिकाकर्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

    अदालत ने आगे कहा, एक स्पष्ट शर्त है कि परीक्षा केंद्रों पर सामाजिक-दूरी और स्वच्छता के बारे में भारत सरकार की सभी एडवाइज़री / दिशानिर्देशों का पालन किया जाना है। इसलिए सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं।

    इसलिए, अदालत ने कहा,

    'स्पष्ट रूप से, पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं हैं क्योंकि अब अंतिम समय में यह आग्रह किया गया है। प्रतिवादी / परीक्षा आयोजित करते समय, एम्स निर्धारित और सामान्य चिकित्सा मानदंडों के अनुसार इन समारोहों के लिए बरती जाने वाली सावधानी के संबंध में जारी सभी एडवाइज़री / दिशानिर्देशों को मानने के लिए बाध्य होगा।'

    इस मामले में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व श्री मो.अज़म अंसारी, श्री अतहर आलम और श्री सुम्बोल अथा द्वारा किया गया था।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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