COVID- 19 : दिल्ली हाईकोर्ट ने कजाकिस्तान में फंसे छात्रों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए

LiveLaw News Network

25 March 2020 11:30 AM GMT

  • COVID- 19 : दिल्ली हाईकोर्ट ने कजाकिस्तान में फंसे छात्रों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को हुई एक विशेष सुनवाई में विदेश मंत्रालय को कजाकिस्तान में भारतीय दूतावास से तुरंत एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया, जो पिछले 2-3 दिनों से कजाकिस्तान के अलमाटी हवाई अड्डे पर फंसे भारतीय छात्रों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।

    नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वो उक्त छात्रों को इस अवधि के दौरान चिकित्सा सुविधाओं, आवास, भोजन, और परिवहन संबंधी सभी बुनियादी सुविधाओं और मानवीय सहायता प्रदान करे और उन्हें सुरक्षित करने के लिए सारे कदम उठाए जो आवश्यक हो सकते हैं।

    ये अंतरिम आदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने पारित किया।

    दरअसल स्नेहला अरोड़ा द्वारा दायर याचिका में कई भारतीय छात्रों की दुर्दशा के लिए न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिनमें ज्यादातर एमबीबीएस कर रहे हैं और वो COVID19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करने के बाद से ही कजाकिस्तान में फंसे हुए हैं।

    न्यायालय ने निर्देश दिया है कि नोडल अधिकारी का नाम और टेलीफोन नंबर आदि का विवरण छात्रों को सूचित किया जाए और भारतीय दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट, साथ ही विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए। इस मामले पर कोर्ट 28 मार्च को फिर से विचार करेगा।

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