दिल्ली हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयोंं में 30 जून तक सीमित कामकाज की पद्धति जारी रहेगी

LiveLaw News Network

14 Jun 2020 8:00 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयोंं में 30 जून तक सीमित कामकाज की पद्धति जारी रहेगी

    दिल्ली हाईकोर्ट ने देशव्यापी लॉकडाउन के विस्तार के आलोक में सीमित और अर्जेंट मामलों पर सुनवाई के प्रतिबंधित कामकाज की वर्तमान पद्धति को जारी रखने का फैसला किया है।

    दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रशासनिक और पर्यवेक्षण समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के प्रतिबंधात्मक कामकाज को भी 30 जून तक बढ़ा दिया जाएगा।

    यह भी आदेश दिया गया है कि उच्च न्यायालय में सभी बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से अपने संबंधित बोर्डों पर लंबित 20 सबसे पुराने 'नियमित / अंतिम श्रेणी के मामलों' को लेने का भी प्रयास करेंगे। भारत सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, हालाँकि, कंटेंनमेंट ज़ोन के बाहर के इलाकों में काफी राहत दी जा रही है।

    न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवाएं 30 जून तक समान शर्तों पर निलंबित रहेंगी जो अभी परिचालन में हैं। हालांकि, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अर्जेंट मामलों की सुनवाई करना जारी रखेगी।

    15.06.2020 से 30.06.2020 की अवधि के दौरान इस न्यायालय (रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रारों की अदालतों सहित) के समक्ष सूचीबद्ध सभी लंबित मामले अगस्त तक स्थगित हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज को भी 30 जून तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये जिला और सत्र न्यायालय मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित रूप से कार्य करते रहेंगे।

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