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दिल्ली हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय 15 जुलाई तक प्रतिबंधित कामकाज करना जारी रखेंगे, पढ़ें आदेश

LiveLaw News Network
29 Jun 2020 9:21 AM GMT
दिल्ली हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय 15 जुलाई तक प्रतिबंधित कामकाज करना जारी रखेंगे, पढ़ें आदेश
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दिल्ली हाईकोर्ट ने देशव्यापी लॉकडाउन के विस्तार के मद्देनज़र अर्जेंट मामलों की सुनवाई के प्रतिबंधित कामकाज की वर्तमान पद्धति को जारी रखने का फैसला किया है। दिल्ली हाईकोर्ट की प्रशासनिक और पर्यवेक्षण समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों के प्रतिबंधात्मक कामकाज को भी 15 जुलाई तक बढ़ा दिया जाएगा।

यह भी आदेश दिया गया है कि हाईकोर्ट में सभी बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से अपने संबंधित बोर्डों पर लंबित 20 सबसे पुराने 'नियमित / अंतिम श्रेणी के मामलों' को लेने का भी प्रयास करेंगी।

केंद्र सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, हालांकि, नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में काफी राहत दी जा रही है।

न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट की सेवाएं 15 जुलाई तक उन्हीं समान शर्तों पर निलंबित रहेंगी जो अभी चलन में हैं। हालांकि, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तत्काल मामलों की सुनवाई करना जारी रखेगी।

15.06.2020 से 30.06.2020 की अवधि के दौरान इस न्यायालय (रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रारों की अदालतों सहित) के समक्ष सूचीबद्ध सभी लंबित मामले अगस्त तक स्थगित हो जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज को भी 15 जुलाई तक निलंबित कर दिया गया है। जिला और सत्र न्यायालय मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित रूप से कार्य करते रहेंगे।

आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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