दिल्ली की जिला अदालतों को वर्चुअल हियरिंग लिंक को सिटिंग आवर्स के दौरान खुला रखने का निर्देश

LiveLaw News Network

1 March 2022 12:26 PM IST

  • दिल्ली की जिला अदालतों को वर्चुअल हियरिंग लिंक को सिटिंग आवर्स के दौरान खुला रखने का निर्देश

    दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सभी शहर जिला न्यायालयों को निर्देश दिया गया कि वे अदालत के कामकाजी घंटों (सिटिंग आवर्स) के दौरान अपने वीडियोकांफ्रेंसिंग लिंक को खुला रखें।

    वर्चुअल मोड के माध्यम से अदालतों के सुचारू और परेशानी मुक्त कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) गिरीश कठपालिया द्वारा 28 फरवरी, 2022 को जारी एक सर्कुलर में निर्देश जारी किए गए।

    यह घटनाक्रम दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 20 जनवरी, 2022 के आदेश के बाद कहा कि यह उम्मीद करता है कि जिला और सत्र न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी अक्षर और भावना में आभासी और हाइब्रिड सुनवाई आयोजित करने के संबंध में इसके द्वारा पारित आदेश का पालन करेंगे।

    बेंच ने यह भी कहा कि ऐसी सभी अदालतों को अदालत के कामकाज की शुरुआत से लेकर सुबह 10 बजे तक हर कार्य दिवस पर अपने वेबलिंक खुले रखने चाहिए, ताकि कोई भी वकील या पक्ष जो इसमें शामिल होना चाहता है, वह बिना किसी पूर्व सूचना के भी कार्यवाही के इसमें शामिल हो सके।

    सर्कुलर में कहा गया कि कुछ जिला अदालतें अभी भी वर्चुअल और हाइब्रिड सुनवाई के निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं। इससे वकीलों, वादियों और अन्य हितधारकों को अनुचित कठिनाई हो रही है।

    तदनुसार, सभी जिला न्यायालयों को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया:

    - सिस्को वीबेक्स लाइसेंस केवल कार्यालय समय (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) के दौरान संबंधित अदालती कार्यवाही और/या प्रशासनिक कार्य के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद 08:00 बजे तक विस्तारित प्रशासनिक कार्य करते हैं। उसके बाद अपरिहार्य को छोड़कर परिस्थितियों और संबंधित पीठासीन अधिकारी की लिखित अनुमति के अधीन है।

    - संबंधित न्यायालय के पाठक और संबंधित शाखा के प्रभारी किसी के साथ पासवर्ड शेयर नहीं करेंगे (पीठ अधिकारियों, स्टाफ अधिकारियों, अध्यक्ष/समिति के सदस्यों या किसी अन्य नामित व्यक्तियों को छोड़कर) और किसी भी गैर-सरकारी के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे लाइसेंस/आईडी का उपयोग।

    - प्रत्येक न्यायालय के पाठक कम से कम प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक न्यायालय की बैठक के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग लिंक को खुला रखेंगे।

    - सभी न्यायिक अधिकारी एवं संबंधित स्टाफ अधिकारी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के वीडियो कैमरा को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के संचालन के समय स्विच ऑन मोड में रखना सुनिश्चित करेंगे।

    - सिस्को वीबेक्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही/सत्रों को संबंधित पीठासीन अधिकारी/समिति के अध्यक्ष की अनुमति के बिना रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा।

    - सिस्को वीबेक्स लाइसेंस के उपयोग में तकनीकी समस्या/समस्या के बारे में चेतन चौधरी-सीनियर को टेलीफोन पर सूचित किया जाए। अभियंता 9899961876 या दीपक कुमार सिंह तकनीकी अभियंता #9899999575 को सेवा प्रदाता की ओर से या support@ucorpindia.in या दीपक@ucorpindia.in पर मेल के माध्यम से मनोनीत व्यक्ति। किसी भी हार्डवेयर समस्या के मामले में संबंधित कंप्यूटर शाखा में शिकायत की जा सकती है।

    सर्कुलर में आगे कहा गया कि उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमानुसार दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

    सर्कुलर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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