AAP नेता की पत्नी के मानहानि मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ नोटिस जारी
Amir Ahmad
23 May 2025 12:28 PM IST

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली कोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के ACJM पारस दलाल ने सीतारमण को 12 जून को दोपहर 12:30 बजे के लिए नोटिस जारी किया।
अदालत ने कहा,
"मामला संज्ञान के चरण में है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के पहले प्रावधान के अनुपालन में प्रस्तावित आरोपी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।"
शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा ने उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कथित रूप से मानहानिकारक अपमानजनक टिप्पणी करने और प्रकाशित करने के लिए BNS, 2023 की धारा 356 (1) और 356 (2) के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि सीतारमण ने यूट्यूब पर पब्लिश प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानहानिकारक, झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए हैं, जिसका प्रसारण 17 मई को रिपब्लिक टीवी और एनडीटीवी न्यूज चैनलों पर किया गया था।
मित्रा ने आरोप लगाया कि सीतारमण ने लोकसभा 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान अपने पति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के रूप में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से उनके जीतने की संभावनाओं को कमजोर करने के इरादे से ये बयान दिए।
शिकायत में कहा गया कि कथित बयानों से भारती को काफी मानसिक पीड़ा हुई है। एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। शिकायत में कहा गया आरोपी जानबूझकर उस शादी को और अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जिसे शिकायतकर्ता और उसके पति ने सफलतापूर्वक बचाया और बदले में न केवल शिकायतकर्ता और उसके पति को बल्कि उनके बच्चों को भी मानसिक पीड़ा पहुंचा रही है।
इस तरह आरोपी ने शिकायतकर्ता के पति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और समाज में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सद्भावना को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया।

