दिल्ली कोर्ट बलात्कार मामले में लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस पासवान की अग्रिम जमानत याचिका पर शानिवार को आदेश पारित करेगा

LiveLaw News Network

24 Sep 2021 6:19 AM GMT

  • दिल्ली कोर्ट बलात्कार मामले में लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस पासवान की अग्रिम जमानत याचिका पर शानिवार को आदेश पारित करेगा

    दिल्ली की एक अदालत लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस पासवान द्वारा उनके खिलाफ बलात्कार के आरोपों से संबंधित एक आपराधिक मामले के संबंध में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को आदेश सुनाएगी।

    राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने शुक्रवार को प्रिंस पासवान की ओर से पेश अधिवक्ता नितेश राणा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

    राज्य की ओर से लोक अभियोजक मनीष रावत पेश हुए।

    विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल द्वारा अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश पारित करने से खुद को अलग करने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।

    प्रिंस बिहार के समस्तीपुर से सांसद हैं।

    दिल्ली पुलिस ने प्रिंस के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार), 376 (2) (लोक सेवक द्वारा बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (सबूत गायब करना) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

    पूर्व पार्टी कार्यकर्ता होने का दावा करने वाली महिला ने इस साल मई में संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर बाद में एक अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।

    प्रिंस के वकील ने कथित तौर पर कहा कि शिकायतकर्ता और उसका दोस्त पिछले साल से ही प्रिंस से पैसे मांग रहे हैं और प्रिंस निर्दोष है।

    प्रिंस ने भी ट्विटर पर दावा किया कि आरोप व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से उन पर दबाव बनाने का प्रयास है। शिकायत के मुताबिक प्रिंस ने 2020 में महिला के साथ उस वक्त दुष्कर्म किया, जब वह बेहोश थी।

    केस का शीर्षक: प्रिंस राज बनाम राज्य

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