दिल्ली कोर्ट ने 2017 के टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता नईम खान की जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा

Brij Nandan

10 Nov 2022 4:28 AM GMT

  • अलगाववादी नेता नईम खान

     नईम खान 

    दिल्ली की एक अदालत ने कथित आतंकी फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता नईम अहमद खान की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा है।

    खान 14 अगस्त, 2017 से न्यायिक हिरासत में है। उस पर कश्मीर घाटी में अशांति पैदा फैसला का भी आरोप लगाया गया है। उसे 24 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया गया था।

    पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को सूचीबद्ध करते हुए खान की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया।

    एनआईए ने गृह मंत्रालय की एक शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर, यह पता चला कि लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद और हुर्रियत सम्मेलन के सदस्यों सहित विभिन्न अलगाववादी नेता थे जो हवाला के माध्यम से फंड जुटा रहे थे और कश्मीर में हिंसा करने की साजिश में भी शामिल हुए थे।

    मामले का आरोप है कि सुरक्षा बलों पर पथराव, स्कूलों को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के माध्यम से कश्मीर घाटी में व्यवधान पैदा करने के लिए एक बड़ी आपराधिक साजिश थी।

    मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 121, 121 ए और 124 ए और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 39 और 40 के तहत दर्ज किया गया है।

    नईम खान ने अपनी जमानत याचिका में तर्क दिया है कि वह किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा को आदर्श नहीं मानता या उसकी उपेक्षा नहीं करता है और हमेशा अपनी मातृभूमि के लिए प्यार से काम करता रहा है और कश्मीर के लोगों के लिए शांति लाने की कोशिश कर रहा था। उसने 1,900 दिन से अधिक समय जेल में बिताया है।"

    आतंकवाद से जुड़े विभिन्न लोगों को शिक्षा के लिए पाकिस्तान भेजने के आरोप से इनकार करते हुए खान ने कहा है कि उन्होंने केवल युवा छात्रों को पड़ोसी देश के मेडिकल स्कूलों में पढ़ने के लिए सिफारिशें प्रदान की हैं।

    खान ने कहा है कि यह विश्वास बहाली के उपाय का हिस्सा था जो 2002 में शुरू हुआ था और छात्र विनिमय कार्यक्रमों पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के समझौते के अनुरूप था।

    जबकि अभियोजन पक्ष का दावा है कि वह कश्मीर घाटी में अशांति के पीछे प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक था, खान ने तर्क दिया है कि आरोप सह-अभियुक्तों के खुलासे और कुछ गवाहों के बयानों पर टिका है जो प्रथम दृष्टया कथित अपराधों के कमीशन का खुलासा नहीं करते हैं।

    याचिका में कहा गया है,

    "आवेदक के स्वतंत्र भाषण के संवैधानिक अधिकार और कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के माध्यम से असहमति की अभिव्यक्ति को आतंकवादी या देशद्रोही कृत्य में तब्दील नहीं किया जा सकता है, केवल इसलिए कि इसमें 'सरकार' की वैध आलोचना शामिल है, जिसमें किसी भी मामले को 'राज्य' से अलग देखा जाना चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आवेदक जो एक सामान्य सार्वजनिक उत्साही नागरिक से अधिक नहीं है, उसे राजनीति से प्रेरित अभियोजन में शामिल किया गया है।"

    नईम खान का प्रतिनिधित्व एडवोकेट तारा नरूला, तमन्ना पंकज और एस. देवव्रत रेड्डी कर रहे हैं।


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