दिल्ली पुलिस द्वारा बृज भूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में सुरक्षा वापस लेने के बाद महिला पहलवानों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Amir Ahmad

24 Aug 2024 9:56 AM GMT

  • दिल्ली पुलिस द्वारा बृज भूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में सुरक्षा वापस लेने के बाद महिला पहलवानों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

    दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह BJP नेता और पूर्व WFI प्रमुख बृज भूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में कल गवाही देने वाली महिला पहलवान की सुरक्षा के लिए तत्काल और उचित व्यवस्था करे।

    राउज एवेन्यू कोर्ट की ACJM प्रियंका राजपूत ने तीन महिला पहलवानों द्वारा दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी सुरक्षा वापस लेने का आरोप लगाते हुए आवेदन दायर करने के बाद अंतरिम आदेश पारित किया।

    कोर्ट ने कहा कि पहलवान को कल उनकी गवाही पूरी होने तक और अगले आदेश तक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।

    तीन महिला पहलवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देशों के लिए तत्काल आवेदन दायर किया गया, जिससे वे बिना किसी डर या धमकी के कोर्ट में गवाही दे सकें।

    अदालत ने संबंधित डीसीपी को महिला पहलवानों से सुरक्षा वापस लेने के कारणों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने आदेश दिया,

    "इस बीच शिकायतकर्ता/पीड़िता नंबर 4 की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम उपाय के रूप में संबंधित डीसीपी को निर्देश दिया जाता है कि वह उसकी गवाही पूरी होने तक और इस अदालत के अगले आदेश तक उसकी सुरक्षा के लिए तत्काल और उचित व्यवस्था करें।"

    मई में जज ने सिंह के खिलाफ पांच महिला पहलवानों के संबंध में यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए थे। हालांकि, उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का दावा किया।

    अदालत ने कहा,

    "इस अदालत ने पीड़ित नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 354ए के तहत आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री पाई।"

    अदालत ने पीड़ित नंबर 1 और 5 के संबंध में आईपीसी की धारा 506 भाग 1 के तहत अपराधों के लिए सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री पाई थी।

    हालांकि न्यायाधीश ने पीड़ित नंबर 6 द्वारा लगाए गए आरोपों में बृज भूषण सिंह को बरी कर दिया।

    अदालत ने कहा,

    आरोपी संख्या 2 विनोद तोमर के लिए अदालत ने पीड़ित संख्या 1 के संबंध में धारा 506 भाग 1 के तहत आरोप तय किए। शेष अपराधों के लिए वह बरी हो गया।

    पिछले महीने जज ने मामले में आगे की जांच और आरोप तय करने पर आगे की दलीलें देने की मांग करने वाला सिंह का आवेदन खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि वह संबंधित तारीख पर भारत में नहीं थे।

    सिंह इस मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर के साथ जमानत पर बाहर हैं, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव हैं।

    दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354, 354ए, 354डी और 506(1) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था। तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 भी लगाई गई थी।

    हालांकि, एक नाबालिग पहलवान द्वारा सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए POCSO मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की गई।

    BJP नेता पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यौन उत्पीड़न की कथित घटनाएं 2016 और 2019 के बीच WFI कार्यालय, सिंह के आधिकारिक आवास और विदेश में भी हुई हैं।

    केस टाइटल- राज्य बनाम बृज भूषण सिंह और अन्य

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