दिल्ली कोर्ट ने मिंट न्यूज पेपर द्वारा प्रकाशित कथित रूप से मानहानिकारक आर्टिकल के खिलाफ यूट्यूबर गौरव तनेजा के सूट को खारिज किया

Brij Nandan

8 Jun 2022 9:45 AM IST

  • दिल्ली कोर्ट ने मिंट न्यूज पेपर द्वारा प्रकाशित कथित रूप से मानहानिकारक आर्टिकल के खिलाफ यूट्यूबर गौरव तनेजा के सूट को खारिज किया

    दिल्ली कोर्ट (Delhi Court) ने 'फ्लाइंग बीस्ट (Flying Beast)' के नाम से मशहूर यूट्यूबर गौरव तनेजा (Gaurav Taneja) और उसकी पत्नी रितु राठी द्वारा 8 मई, 2022 को मिंट अखबार (Mint Newspaper) द्वारा प्रकाशित एक कथित मानहानिकारक आर्टिकल के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज कर दिया है।

    तीस हजारी अदालतों के सिविल जज अनुराग छाबड़ा ने यह कहते हुए वाद को खारिज कर दिया कि वादी ने केवल यह कहा था कि आर्टिकल उनके खिलाफ मानहानिकारक है, वादपत्र में आर्टिकल के कुछ हिस्सों का उल्लेख किए बिना यह दर्शाता है कि यह कैसे मानहानिकारक है।

    आगे कहा,

    "यह विवाद में नहीं है कि भारत के संविधान की धारा 19 में कम किया गया मौलिक अधिकार अप्रतिबंधित नहीं है। हालांकि, वादी अदालत के समक्ष साबित करेंगे कि उक्त आर्टिकल प्रकृति में मानहानिकारक हैं और उसके बाद ही अनुच्छेद 19 (2) चित्र में आता है। इसके अलावा, सार्वजनिक हस्तियों के निजी जीवन को उनके सार्वजनिक जीवन से अलग करना मुश्किल है।"

    आर्टिकल का शीर्षक है "क्या ब्रांडों को घिनौने प्रभावकों का समर्थन करना बंद नहीं करना चाहिए?" तनेजा द्वारा ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट करने के बाद प्रकाशित किया गया, जिसमें उन्हें हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार हवन करते देखा गया था।

    उक्त तस्वीर में, उन्होंने प्रदूषण के प्राकृतिक मारक के रूप में हवन के महत्व को विस्तार से बताया था। इसलिए, सूट ने आरोप लगाया कि आर्टिकल तनेजा और उनकी पत्नी के बारे में अपमानजनक शब्दों का उपयोग करके लिखा गया है जिससे उनकी छवि और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।

    वादी ने प्रतिवादियों के खिलाफ अनिवार्य निषेधाज्ञा की एक डिक्री की मांग की , जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया कि वे अपनी प्रोफ़ाइल से या किसी अन्य वेबसाइट से, जहां उनके खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित की गई थी, मानहानिकारक आर्टिकल को तुरंत हटा। इसने प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को के खिलाफ निर्देश देने की मांग की कि वाद में विवाद के संबंध में वादी के साथ सहयोग करने वाले ब्रांडों से संपर्क करने से रोका जाना चाहिए।

    शुरुआत में, कोर्ट ने कहा कि वादी को अदालत से घोषणा से राहत की मांग करनी चाहिए थी ताकि उक्त आर्टिकल को वादी के लिए मानहानिकारक घोषित किया जा सके।

    कोर्ट ने कहा,

    "अदालत की राय है कि वादी कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है क्योंकि वादी ने अदालत से घोषणा की राहत की मांग नहीं की है और वादी द्वारा मांगी गई अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा की राहत पहलू के निर्णय पर निर्भर है कि क्या उक्त आर्टिकल प्रकृति में मानहानिकारक है या नहीं।"

    तदनुसार, मुकदमा खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने सीपीसी के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत दायर अर्जी को भी खारिज कर दिया।

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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