दिल्ली कोर्ट ने डीसीडब्ल्यू में अवैध नियुक्तियों को लेकर स्वाति मालीवाल, 3 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए

Brij Nandan

9 Dec 2022 4:40 AM GMT

  • स्वाति मालीवाल

    स्वाति मालीवाल

    दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) और तीन अन्य के खिलाफ एक मामले में भ्रष्टाचार के आरोप तय किए। इसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने महिला अधिकार निकाय में 6 अगस्त, 2015 से 1 अगस्त, 2016 के बीच आम आदमी पार्टी (आप) सहित विभिन्न परिचितों को अवैध रूप से नियुक्त करके अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और आर्थिक लाभ प्राप्त किया।

    राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज डीआईजी विनय सिंह ने कहा कि मालीवाल, प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ एक मजबूत संदेह पैदा होता है। आगे कहा कि तथ्य उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री का खुलासा करते हैं।

    इस प्रकार अदालत ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के लिए रोकथाम या भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13(1)(डी), 13(1)(2) और 13(2) के तहत आरोप तय किए।

    अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि डीसीडब्ल्यू दिल्ली सरकार से रिक्त पदों को भरने के लिए कह रहा था, जिसका राज्य द्वारा समय पर पालन नहीं किया गया था, महिला अधिकार निकाय को मनमानी नियुक्तियां करने का कोई अधिकार नहीं देता है।

    अदालत ने कहा,

    "उपर्युक्त तथ्य एक मजबूत संदेह पैदा करते हैं कि विभिन्न पदों पर भर्ती अभियुक्तों के आक्षेपित कार्यकाल के दौरान विभिन्न पारिश्रमिक के लिए मनमानी तरीके से की गई है, जिसमें सभी नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया गया है जिसमें निकट प्रियजनों को नियुक्त किया गया।"

    आगे कहा,

    "उपर्युक्त चर्चा भी प्रथम दृष्टया इंगित करती है कि अधिकांश नियुक्तियां आरोपी व्यक्तियों/आप पार्टी के निकट और प्रिय लोगों को दी गई थीं। इस प्रकार, आरोपी व्यक्तियों द्वारा यह दावा नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया।"

    अभियोजन पक्ष द्वारा यह दावा किया गया है कि आप कार्यकर्ताओं और परिचितों को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना डीसीडब्ल्यू के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। यह आरोप लगाया गया है कि योग्य उम्मीदवारों के वैध अधिकार का उल्लंघन व्यक्तियों के एक विशेष वर्ग का पक्ष लेने के लिए किया गया है।

    अदालत ने कहा कि भले ही मान लिया जाए कि डीसीडब्ल्यू एक स्वायत्त निकाय है, यहां तक कि पद के निर्माण या भर्ती के लिए नियम और शर्तें और सेवा की शर्तों को निर्धारित करने के संबंध में, पीसी अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के तहत प्रथम दृष्टया आरोप लगेगा। अभी भी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है क्योंकि यह सरकार से फंड प्राप्त करता है और न तो डीसीडब्ल्यू की मनमर्जी और पसंद से पद सृजित किए जा सकते हैं और न ही नियमों के विरुद्ध निकट और प्रियजनों की भर्ती की जा सकती है।

    जज ने कहा,

    "इस मामले के तथ्यों से पता चलता है कि प्रियजनों और भाई-भतीजावाद के हित को बढ़ावा देना भी भ्रष्टाचार का एक रूप है।"

    अभियोजन पक्ष ने दावा किया है कि 6 अगस्त 2015 से 1 अगस्त 2016 के बीच DCW में 87 नियुक्तियां की गईं, जिनमें से 71 व्यक्तियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया और 16 व्यक्तियों को 'डायल 181' के लिए नियुक्त किया गया। जांच के दौरान नियुक्त किए गए 87 व्यक्तियों में से कम से कम 20 व्यक्ति सीधे आप से जुड़े पाए गए।

    भाजपा नेता बरखा शुक्ला सिंह, डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष, द्वारा 2016 में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) में शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला दर्ज किया गया था। उक्त शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच की गई और बाद में प्राथमिकी दर्ज की गई।

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