नेटफ्लिक्स को राहत, दिल्ली की अदालत ने वेब सीरीज़ हसमुख के प्रसारण पर रोक लगाने से किया इनकार

LiveLaw News Network

30 April 2020 10:00 AM IST

  • नेटफ्लिक्स को राहत, दिल्ली की अदालत ने वेब सीरीज़ हसमुख के प्रसारण पर रोक लगाने से किया इनकार

    दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेटफ्लिक्स के खिलाफ उसकी वेब सीरीज़ हसमुख की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के संबंध में एक पक्षीय निषेधाज्ञा जारी करने की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि किसी भी कलात्मक कार्य में अभिव्यक्ति को कार्य के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए।

    अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज इंडिया एलएलपी को वेब-सीरीज़ प्रसारित करने से रोकने का कोई कारण नहीं है।

    वकील अभय गुप्ता के माध्यम से दायर आवेदन में दावा किया गया था कि इस शो में अधिवक्ताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी।

    अदालत ने अपने आदेश में कहा कि टिप्पणी प्रकृति में सामान्य थी और विशेष रूप से गुप्ता के खिलाफ नहीं की गई थी। स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में, अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर कोई विशेष कॉमेडी वेब सीरीज़ 'हसमुख' कोई टिप्पणी करती है, तो उसे कलात्मक अभिव्यक्ति, कॉमेडी या व्यंग्य के संदर्भ में पढ़ा और देखा जाना चाहिए और इस बात को शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए कि वकील गाली दे रहे हैं।

    इसमें कहा गया है कि कानून एक महान पेशा है और वकील विशेष रूप से गुप्ता यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें बदनाम किया गया है क्योंकि वह एक वकील हैं और कुछ अभिव्यक्ति का इस्तेमाल सामान्य रूप से वकीलों के खिलाफ़ वेब सीरीज़ में किया गया है।

    किसी भी कलात्मक काम में किसी भी कलात्मक अभिव्यक्ति को काम के संदर्भ में ही देखना होगा। इस प्रकार, वादी (गुप्ता) को प्रतिवादी (नेटफ्लिक्स) को निर्देश देने की मांग करने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है कि वह उक्त वेब सीरीज़ हसमुख को दिखाना बंद कर दे।

    अदालत ने कहा,

    "चूंकि वादी के पक्ष में कोई भी प्रथम दृष्टया मामला या सुविधा का संतुलन नहीं है, इसलिए, वर्तमान आवेदन को खारिज किया जाता है। "


    गुप्ता ने हसमुख शो को प्रसारित करने पर ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा मांगी थी। उन्होंने दावा किया कि शो, विशेष रूप से एपिसोड 4, में कुछ टिप्पणियां शामिल थीं, जिन्होंने वकीलों को बदनाम किया। वेब सीरीज़ में, वकीलों को चोर, बदमाश, गुंडे बताया गया है और बलात्कारी के रूप में संबोधित किया गया है।

    पीटीआई

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