दिल्ली कोर्ट ने राजद्रोह मामले में शरजील इमाम को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया

Sharafat

23 July 2022 3:14 PM GMT

  • दिल्ली कोर्ट ने राजद्रोह मामले में शरजील इमाम को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया

    दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ दिल्ली के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया इलाके में शरजील इमाम के द्वारा किए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित एफआईआर 22/2020 में शरजील इमाम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

    अंतरिम जमानत याचिका शरजील इमाम के खिलाफ एक एफआईआर दायर की गई थी जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह का अपराध शामिल था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर जिसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रावधान पर पुनर्विचार करने तक राजद्रोह कानून को स्थगित रखा गया है।

    कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि जबकि अदालत ने इमाम को नियमित जमानत देने से इनकार करने के साथ-साथ उसके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश पहले ही पारित कर दिया है, इमाम द्वारा एक और जमानत आवेदन नहीं हो सकता और जमानत आवेदन के गुण-दोष पर तर्क नहीं दिया जा सकता।

    मामले के गुण-दोष के आधार पर केवल एक ही जमानत आदेश हो सकता है और यह न्यायालय पुन: गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित नहीं कर सकता, वह भी एक अंतरिम जमानत अर्जी। अन्यथा इस तर्क से इस न्यायालय द्वारा एक ही समय में पारित मामले के गुणदोष के आधार पर दो जमानत आदेश हो सकते हैं।

    पिछली जमानत अर्जी के निपटारे और आदेश दोनों दिनांक 24.01.2022 के मद्देनजर अंतरिम जमानत आवेदन में मामले के गुणदोष पर फिर से विचार नहीं किया जा सकता।

    सुनवाई जारी रखने के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए आईपीसी की धारा 124A के तहत आरोप तय करने के संबंध उसे स्थगित रखा गया है; हालांकि, अन्य धाराओं के संबंध में निर्णय आगे बढ़ सकता है यदि अदालत की राय है कि अभियुक्त के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

    इस प्रकार आईपीसी की धारा 124 ए सहित विभिन्न अपराधों से जुड़े एक मामले में सुनवाई जारी रखने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है । वर्तमान मामले में आरोपी शारजील इमाम के खिलाफ न केवल आईपीसी की धारा 124 ए के तहत अपराध के संबंध में बल्कि आईपीसी की धारा 153ए आईपीसी, 153बी आईपीसी, 505 आईपीसी और यूएपीए की धारा 13 के तहत अपराध के लिए भी मुकदमा चल रहा है। ।

    यह घटनाक्रम तब आया जब हाईकोर्ट ने इमाम को अंतरिम जमानत मांगने के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी थी, जब अभियोजन पक्ष ने हाईकोर्ट के समक्ष अंतरिम जमानत आवेदन के सुनवाई योग्य होने पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई थी। अभियोजन ने यह प्रस्तुत किया कि 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, जमानत के लिए आवेदन पहली बार में विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाना है और अगर इससे पीड़ित है तो उसके बाद हाईकोर्ट के समक्ष अपील की जा सकती है।

    याचिका में कहा गया है कि इमाम को लगभग 28 महीने तक जेल में रखा गया है, जबकि अपराधों के लिए अधिकतम सजा, जिसमें 124-ए आईपीसी शामिल नहीं है, अधिकतम 7 साल की कैद तक की सजा है।

    ट्रायल कोर्ट ने इमाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए (राजद्रोह), 153ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, आदि), 153बी (आरोप, राष्ट्रीय-एकता के लिए पूर्वाग्रही दावे), 505 (सार्वजनिक दुर्भावना के लिए बयान) के साथ यूएपीए की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा) के तहत आरोप तय किए।

    केस टाइटल : शारजील इमाम बनाम दिल्ली के एनसीटी राज्य

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