दिल्ली कोर्ट ने 2017 के टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी लीडर नईम खान को जमानत देने से इनकार किया

Brij Nandan

12 Dec 2022 11:49 AM GMT

  • अलगाववादी लीडर नईम खान

    अलगाववादी लीडर नईम खान

    दिल्ली की एक अदालत (Delhi Court) ने कथित टेरर फंडिंग के एक मामले में अलगाववादी नेता नईम अहमद खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

    खान पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा कश्मीर घाटी में "अशांति पैदा करने" का आरोप लगाया गया है। उसे 24 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया गया था। जो 14 अगस्त, 2017 से न्यायिक हिरासत में है।

    इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खान के खिलाफ पहले ही आरोप तय किए जा चुके हैं जिसे हाईकोर्ट द्वारा रोक या पलटा नहीं गया है। पटियाला हाउस अदालतों के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने कहा कि अदालत मामले में जमानत के स्तर पर सबूतों की फिर से जांच नहीं कर सकती है।

    अदालत ने आदेश में कहा,

    "इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूए (पी) अधिनियम की धारा 43-डी (5) के आदेश से अदालत को सीमित उद्देश्य के साथ तथ्यों की निष्पक्ष जांच करने की आवश्यकता है, यह देखने के लिए कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप सही है या नहीं, मेरी राय है कि एक बार साक्ष्य उपरोक्त अपराधों के लिए आरोप तय करने के लिए पर्याप्त पाए गए हैं, कोई भी आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होता है और इसलिए इस आधार पर ही अभियुक्त/आवेदक के आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।"

    जज ने आगे कहा कि आरोप तय करते समय सबूतों और विभिन्न गवाहों के बयानों की विस्तृत जांच की गई थी, यह निष्कर्ष निकाला गया कि खान की संलिप्तता के बारे में "गंभीर संदेह" पैदा करने वाले पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं।

    जज ने कहा,

    "यह अदालत जानबूझकर जमानत के चरण में सबूतों और तथ्यों की फिर से जांच करने से परहेज करेगी, क्योंकि आरोप का सवाल इस अदालत के पूर्ववर्तियों द्वारा पहले ही तय किया जा चुका है।"

    हालांकि, चूंकि खान के वकील ने मुकदमे में देरी का मुद्दा उठाया था, अदालत ने कहा कि ट्रायल के लिए गंभीर प्रयास किए जाएंगे ताकि मुकदमे को पूरा करने में अनावश्यक देरी न हो।

    अदालत ने कहा,

    "यह अदालत आवेदक सहित विभिन्न अभियुक्तों की क़ैद की अवधि के बारे में बहुत सचेत है। हालांकि, ऊपर बताए गए कारणों से, अभियुक्त/आवेदक की ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई है।"

    एनआईए ने गृह मंत्रालय की एक शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक मुखबिर से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर, यह पता चला कि लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद और हुर्रियत सम्मेलन के सदस्यों सहित विभिन्न अलगाववादी नेता हवाला के माध्यम से फंड जुटा रहे थे और कश्मीर में हिंसा भड़काने की साजिश में भी शामिल था।

    मामले में आरोप लगाया गया है कि सुरक्षा बलों पर पथराव, स्कूलों को व्यवस्थित रूप से जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के माध्यम से कश्मीर घाटी में व्यवधान पैदा करने के लिए एक बड़ी आपराधिक साजिश थी।

    भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 121, 121 ए और 124 ए और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 39 और 40 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    नईम खान का प्रतिनिधित्व एडवोकेट तारा नरूला, तमन्ना पंकज और एस. देबब्रत रेड्डी कर रहे हैं।


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