दिल्ली कोर्ट ने शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत नामंजूर की

Sharafat

31 March 2023 12:10 PM GMT

  • दिल्ली कोर्ट ने शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत नामंजूर की

    दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।

    सिसोदिया फिलहाल सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर आदेश सुनाया।

    अदालत ने पहले सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन और मोहित माथुर को सिसोदिया की ओर से सुना। विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने मामले में सीबीआई का प्रतिनिधित्व किया।

    सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था और प्रस्तुत किया था कि उन्हें जमानत देने से जांच प्रभावित होगी और उनके द्वारा सबूतों को नष्ट करने का "निरंतर अभ्यास" होता रहा है।

    दूसरी ओर, सिसोदिया का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने धारा 41ए सीआरपीसी नोटिस की आवश्यकताओं का अनुपालन किया था। उन्होंने कहा, "हिरासत में पूछताछ की जरूरत अब खत्म हो गई है। हम उस चरण को पार कर चुके हैं।"

    यह कहते हुए कि सीबीआई द्वारा निरंतर हिरासत जारी रखने के लिए कुछ भी असाधारण नहीं कहा गया है, कृष्णन ने कहा कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि सिसोदिया गवाहों को धमका सकते थे।

    सीबीआई ने आठ घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद आप नेता को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। एफआईआर में उन्हें आरोपी बनाया गया। जांच एजेंसी का मामला है कि वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताएं हुई हैं।

    सीबीआई ने आरोप लगाया कि सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और सबूतों के सामने आने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया।

    सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि सिसोदिया और अन्य आबकारी नीति 2021-22 के संबंध में "अनुशंसा करने और निर्णय लेने" में "सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंसधारी पोस्ट टेंडर को अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से" महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

    दूसरी ओर, ईडी ने आरोप लगाया है कि कुछ निजी कंपनियों को 12% का थोक व्यापार लाभ देने की साजिश के तहत आबकारी नीति लागू की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया कि मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठकों के मिनिट्स ऑफ मीटिंग्स में इस तरह की शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था।

    एजेंसी ने यह भी दावा किया कि नीति को इस तरह से बनाने की साजिश थी ताकि कुछ लोगों को अवैध लाभ सुनिश्चित किया जा सके। निजी संस्थाओं को थोक लाभ मार्जिन का 12% तय करने के लिए कोई सुझाव नहीं था।" यह भी प्रस्तुत किया गया कि थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए साउथ ग्रुप के साथ विजय नायर और अन्य व्यक्तियों ने साजिश रची। उन्होंने आगे कहा कि विजय नायर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की ओर से काम कर रहे थे।

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