गुरुग्राम जमीन सौदा मामला: रॉबर्ट वाड्रा समेत कई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने लिया संज्ञान

Amir Ahmad

16 April 2026 1:51 PM IST

  • गुरुग्राम जमीन सौदा मामला: रॉबर्ट वाड्रा समेत कई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने लिया संज्ञान

    स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया सामग्री पाई।

    राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज सुशांत चांगोत्रा ने कहा कि अभियोजन शिकायत और उससे जुड़े दस्तावेजों के प्रारंभिक ट्रायल से यह स्पष्ट होता है कि आरोपियों के खिलाफ आगे कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है।

    अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धाराओं 3 और 4 के तहत, धारा 70 के साथ पढ़ते हुए रॉबर्ट वाड्रा, केवल सिंह विर्क, एसजीवाई प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और उनसे जुड़ी अन्य कंपनियों जैसे स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी व स्काई लाइट रियल्टी के खिलाफ संज्ञान लिया।

    अदालत ने कहा,

    “अभियोजन शिकायत और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री सामने आती है, जिससे आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सकती है।”

    इसके साथ ही अदालत ने सभी संबंधित आरोपियों को समन जारी कर उपस्थित होने का निर्देश दिया।

    हालांकि, अदालत ने सत्यानंद याजी को समन जारी करने से इनकार किया। अदालत ने पाया कि संबंधित सौदे के समय वह कंपनी के निदेशक नहीं थे और उनके खिलाफ किसी भी तरह से अपराध की आय के उपयोग, छिपाने या अर्जन से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं है।

    ED के अनुसार गुरुग्राम की एक जमीन को कथित रूप से फर्जी सेल डीड के जरिए बिना वास्तविक भुगतान के स्थानांतरित किया गया। बाद में नियमों के उल्लंघन करते हुए व्यावसायिक लाइसेंस हासिल किया गया और उक्त जमीन को करीब 58 करोड़ रुपये में बेचा गया, जिससे अवैध लाभ कमाया गया।

    जांच एजेंसी का आरोप है कि इस धन को विभिन्न कंपनियों के जरिए घुमाकर संपत्तियों की खरीद और अन्य खर्चों में इस्तेमाल किया गया।

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