कोर्ट ने परांजॉय और न्यूज़लॉन्ड्री की अडानी गैग ऑर्डर के खिलाफ अपील दूसरे जज को ट्रांसफर करने से किया इनकार

Amir Ahmad

23 Sept 2025 5:23 PM IST

  • कोर्ट ने परांजॉय और न्यूज़लॉन्ड्री की अडानी गैग ऑर्डर के खिलाफ अपील दूसरे जज को ट्रांसफर करने से किया इनकार

    रोहिणी कोर्ट के प्रधान जिला एवं सेशन जज ने मंगलवार (23 सितंबर) को पत्रकार परांजॉय गुहा ठाकुरता और डिजिटल न्यूज़ पोर्टल न्यूज़लॉन्ड्री द्वारा दायर उस अपील को ट्रान्सफर करने से इनकार किया, जिसमें अदाणी समूह के खिलाफ रिपोर्टिंग पर लगाए गए एकतरफा गैग ऑर्डर को चुनौती दी गई।

    परांजॉय की अपील पर पहले ही जिला जज सुनील चौधरी के समक्ष बहस हो चुकी थी। हालांकि, उन्होंने आदेश सुनाने से पहले खुद को मामले से अलग कर लिया था, क्योंकि इसी बीच जिला जज आशीष अग्रवाल ने चार अन्य पत्रकारों के पक्ष में गैग ऑर्डर खारिज कर दिया था। इस कारण जज चौधरी ने अपील को प्रिंसिपल जज के पास भेज दिया था ताकि मामला जज अग्रवाल की अदालत को सौंपा जा सके।

    प्रिंसिपल जज गुरविंदर पाल सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब बहस पहले ही जज चौधरी के समक्ष हो चुकी है तो अब वही इस पर आदेश पारित करें।

    उन्होंने परांजॉय की ओर से पेश वकील अपार गुप्ता से पूछा,

    “क्या आपको आपत्ति है कि अपील पर सुनवाई जिला जज सुनील चौधरी ही करें? जब बहस पूरी हो चुकी है तो दोबारा क्यों शुरू की जाए?”

    गुप्ता ने दलील दी कि अगर जज चौधरी और जज अग्रवाल के आदेशों में असंगति रही तो दिक्कत हो सकती है। इस पर प्रिंसिपल जज ने कहा कि दूसरी अदालत का आदेश पहले से मौजूद है और उससे अपीलीय अदालत को मार्गदर्शन मिलेगा। इसके बाद गुप्ता ने भी सहमति जताई और मामले की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया।

    प्रिंसिपल जज ने आदेश दिया कि परांजॉय और न्यूज़लॉन्ड्री की दोनों अपीलें अब जिला जज चौधरी की अदालत को ही भेजी जाएं और मामले की सुनवाई 24 सितंबर को होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही जज अग्रवाल ने पहले ही 6 सितंबर के गैग ऑर्डर को चार पत्रकारों के मामले में रद्द कर दिया, परांजॉय और न्यूज़लॉन्ड्री को अपनी अपील में स्वयं तर्क प्रस्तुत करने होंगे।

    गौरतलब है कि पिछले सप्ताह जज आशीष अग्रवाल ने कहा था कि जिन लेखों और रिपोर्टों को अदाणी समूह ने मानहानिकारक बताया, वह लंबे समय से सार्वजनिक डोमेन में मौजूद थे। ऐसे में ट्रायल कोर्ट को आदेश पारित करने से पहले पत्रकारों को सुनवाई का अवसर देना चाहिए था।

    अब परांजॉय गुहा ठाकुरता और न्यूज़लॉन्ड्री की अपीलों पर सुनवाई जिला जज सुनील चौधरी की अदालत में बुधवार को होगी।

    Next Story